कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत के खिलाफ पीड़िता ने दायर किया आवेदन
Unnao case Kuldeep Singh Sengar पीड़िता ने सेंगर को दी गई अंतरिम जमानत को वापस लेने या फिर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की है। हाई कोर्ट ने याचिका पर सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया है। पीड़िता ने सेंगर को दी गई अंतरिम जमानत को वापस लेने या फिर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की है।
हाई कोर्ट ने याचिका पर सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सेंगर को हाई कोर्ट ने उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 27 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी है।
उल्लेखनीय है सेंगर ने 2017 में बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जब वह नाबालिग थी।13 मार्च, 2020 को दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सेंगर को 10 साल के सश्रम कारावास के साथ ही 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और पांच अन्य लोगों को सजा भी सुनाई थी।