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जिले में 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

जागरण संवाददाता उन्नाव जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाए जाने की जा

By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Dec 2020 11:44 PM (IST)Updated: Fri, 04 Dec 2020 11:44 PM (IST)
जिले में 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
जिले में 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

जागरण संवाददाता, उन्नाव: जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाए जाने की जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी है। बताया कि 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर और तहसीलों में किया जाएगा।

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लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सैय्यद माऊज बिन आसिम जिला जज व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में लगेगी। सुबह 10 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर, न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, न्यायिक मजिस्ट्रेट सफीपुर, कलेक्ट्रेट भवन, न्यायालय सहायक श्रमायुक्त और जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुनिश्चित है। जिसमें दीवानी, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक, आपराधिक, राजस्व व चकबन्दी, श्रम, शमनीय आपराधिक वाद, पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के वाद, बैंक वसूली के वाद, भू राजस्व अधिनियम, विद्युत एवं जल बिलों से संबंधित वाद एवं अन्य ऐसे समस्त वाद जिनका निस्तारण किया जाना संभव हो, निस्तारण किया जाएगा। मीनाक्षी सोनकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह जानकारी दी। दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण करने के साथ बैंक अधिकारियों के सहयोग से बैंक ऋण वसूली के प्रीलिटीगेशन मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। राजस्व एवं चकबंदी वादों का निस्तारण संबंधित न्यायालयों में राजस्व अधिकारियों करेंगे। पुरवा न्यायालय में लंबित व नियत वादों का निस्तारण न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पुरवा की अदालत में ही सफीपुर न्यायालय में लंबित व नियत वादों का निस्तारण न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सफीपुर की अदालत में किया जाएगा।


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