विधायक के भाई पर जानलेवा हमले में माखी दुष्कर्म कांड की पीड़िता के चाचा को दस साल की कैद
उन्नाव के चर्चित माखी दुष्कर्म मामले में आरोपित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर की हत्या के प्रयास में दुष्कर्म पीड़ता के चाचा को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।
उन्नाव, जेएनएन। बांगरमऊ से भाजपा विधायक के भाई पर जानलेवा हमले में दोषी साबित हो चुके उत्तर प्रदेश के बेहद चर्चित माखी कांड की दुष्कर्म पीड़िता के पैरोकार चाचा को कोर्ट ने मंगलवार को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल और कारावास की सजा काटनी होगी। बता दें, विधायक कुलदीप सिंह सेंगर माखी दुष्कर्म कांड में आरोपित हैं।
माखी गांव में प्रधान पद के लिए हो रहे चुनाव के दौरान वर्ष 2000 में पूर्व प्रधान और वर्तमान में बांगरमऊ विधायक कुलदीप सेंगर के भाई जयदीप सेंगर उर्फ अतुल सिंह पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें दुष्कर्म पीड़िता के पिता और दो चाचा भी आरोपित थे। बरी होने के बाद पीड़िता के पिता और एक चाचा की हत्या हो चुकी है। दूसरा चाचा सुनवाई के बीच ही फरार हो गया था, जिससे उस पर फैसला नहीं हो पाया था। वारंट जारी होने पर माखी पुलिस उसे दिल्ली से पकड़ कर लाई थी। वह रायबरेली जेल में है।
शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट फस्र्ट के जज प्रहलाद टंडन ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित चाचा को दोषी करार दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव के मुताबिक कोर्ट ने मंगलवार को आरोपित को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
चाचा पर दर्ज हो चुके 19 मामले
दुष्कर्म पीड़िता के चाचा पर कुल 19 मामले दर्ज हो चुके हैं। आठ में वह दोषमुक्त हो चुका है, जबकि एक में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। अभी भी माखी थाना में सात, सदर कोतवाली में एक, जीआरपी में दो मामले दर्ज हैं। तीन मामले दुष्कर्म मामले की पैरवी के दौरान हुए हैं।
हाईकोर्ट में करेंगे अपील
पीड़िता के चाचा के वकील अजेंद्र अवस्थी और महेंद्र सिंह ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। बताया कि इसी मामले में उसके दो भाइयों को कोर्ट पहले बरी कर चुकी है तो उसे सजा कैसे हो सकती है।