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हत्या में युवक को उम्रकैद, पांच हजार लगाया जुर्माना

जागरण संवाददाता, उन्नाव : पुरानी रंजिश के चलते युवक को घर से बुलाने के बाद कुल्हाड़ी से

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 11:51 PM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 11:51 PM (IST)
हत्या में युवक को उम्रकैद, पांच हजार लगाया जुर्माना
हत्या में युवक को उम्रकैद, पांच हजार लगाया जुर्माना

जागरण संवाददाता, उन्नाव : पुरानी रंजिश के चलते युवक को घर से बुलाने के बाद कुल्हाड़ी से वार करने में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। घटना 24 अक्टूबर 2014 को असोहा थानाक्षेत्र के अंतर्गत गांव सिरसहा खेड़ा में हुई थी। तभी से मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम में विचाराधीन था।

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सिरसहा खेड़ा निवासी फूलचंद्र पुत्र राम प्रसाद यादव ने असोहा थाना में तहरीर देकर बताया था कि उसके गांव के मेड़ीलाल पुत्र सरजू प्रसाद ने उसके छोटे भाई अनिल कुमार को 24 अक्टूबर 2014 की रात को घर से बुलाकर ले गया। कुछ देर बाद पता चला कि उसके भाई पर कोई हमला कर रहा है। जैसे ही वह परिवारीजनों के साथ पहुंचा तो देखा कि मेड़ीलाल उसके भाई पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार कर रहा था। जैसे ही उसने उन लोगों को देखा तो वहां से भाग गया। इसके बाद वह भाई को अस्पताल लेकर गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तभी से मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को हुई अंतिम सुनवाई में एडीजे प्रथम गुलाब ¨सह ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनिल कुमार ¨सह की ओर से पेश किए गए गवाहों व सबूतों को गौर करते हुए आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।


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