Move to Jagran APP

हत्या में महिला सहित चार लोगों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, उन्नाव: जमीन बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में एक अधेड़ की पीट-पीटकर

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Feb 2019 12:01 AM (IST)Updated: Thu, 21 Feb 2019 12:01 AM (IST)
हत्या में महिला सहित चार लोगों को उम्रकैद
हत्या में महिला सहित चार लोगों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, उन्नाव: जमीन बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में एक अधेड़ की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने महिला सहित चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने सभी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने आदेश किया कि जुर्माना की राशि से 40000 रुपये मृतक की पत्नी को दिया जाए। करीब पांच साल पहले असोहा के दऊ गांव में घटना हुई थी।

loksabha election banner

असोहा थानांतर्गत आने वाले गांव दऊ निवासी रामलली पत्नी गंगाचरन ने 31 मई 2014 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसके पति भोर पहर शौच के लिए घर से कुछ दूर स्थित खेत पर गए थे। उसी समय गांव के लोग शौच से लौटे तो बताया कि गंगाचरन को कुछ लोग पीट रहे हैं। वह भागते हुए वहां पहुंची तो देखा कि हरिशंकर, विशुनदेई, नारेंद्र व शिवभजन उसके पति को पीटकर वापस लौट रहे थे। हरिशंकर व विशुनदेई हाथ में कुल्हाड़ी लिए थे और शिवभजन व नारेंद्र के हाथ में डंडा था। बताया कि जब वह पति के पास पहुंची तो उनकी मौत हो चुकी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तब से मामला अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-6 में विचाराधीन था। बुधवार को हुई मामले की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने सरकारी वकील प्रेमचंद्र व पीड़िता के वकील विनोद पाठक की ओर से पेश किए गए गवाहों व दलीलों को ध्यान में रखते हुए चारों आरोपियों को हत्या का दोषी माना। फैसले में कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास और 20-20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.