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सीबीआइ को फिर मिली शशि सिंह की रिमांड

जागरण संवाददाता, उन्नाव : बांगरमऊ से भाजपा विधायक कुलदीप ¨सह के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपि

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Apr 2018 11:34 PM (IST)Updated: Wed, 25 Apr 2018 11:34 PM (IST)
सीबीआइ को फिर मिली शशि सिंह की रिमांड

जागरण संवाददाता, उन्नाव : बांगरमऊ से भाजपा विधायक कुलदीप ¨सह के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपित शशि ¨सह की दो दिन की और रिमांड सीबीआइ को दे दी गई। पाक्सो कोर्ट स्पेशल जज ने उसे 27 अप्रैल दोपहर एक बजे तक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं। इससे पूर्व भी उसे सीबीआइ कोर्ट चार दिन की रिमांड कस्टडी में भेज चुकी है।

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विधायक पर लगे दुष्कर्म के आरोप मे सह अभियुक्त माखी गांव की शशि को बुधवार सुबह पाक्सो कोर्ट में पेश किया गया। इसी के बाद सीबीआइ के डिप्टी एसपी आरआर त्रिपाठी ने शशि को चार दिन रिमांड पर लेने के लिए फिर से अनुमति मांगी, लेकिन शशि के वकील देवेंद्रनाथ शुक्ल ने आपत्ति लगाई। कोर्ट ने पर्याप्त आधार न होने से इंकार कर दिया। इसके बाद सीबीआइ ने कुछ अन्य दस्तावेजों के साथ पुन:अदालत में अर्जी लगाई। इसके बाद पाक्सो कोर्ट के जज एडीजे आशुतोष कुमार शर्मा ने सीबीआइ की अर्जी के आधार पर शाम करीब पांच बजे शशि को 25 अप्रैल शाम 6 बजे से 27 अप्रैल दोपहर एक बजे तक के लिए रिमांड पर देने का आदेश सुनाया। इसके बाद शाम करीब छह बजे सीबीआइ उसे लेकर लखनऊ रवाना हो गई।

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केस डायरी न लाने पर जज ने फटकारा

बुधवार को शशि को रिमांड पर लेने के लिए सीबीआइ सुबह ही सक्रिय थी। पहले चक्र में ही सीबीआइ ने अर्जी लगाकर उसे रिमांड पर लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी, लेकिन केस डायरी साथ न लाने से जज ने उनकी सुनवाई करने से इंकार कर दिया। कोर्ट में हुई किरकिरी को देखते हुए सीबीआइ के डिप्टी एसपी आरआर त्रिपाठी ने आनन-फानन लखनऊ से केस डायरी मंगवाई। इसके बाद फिर से शशि को रिमांड पर लेने को आवेदन किया। जिस पर जज ने शाम को दो दिन की रिमांड स्वीकृत कर दी।


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