दुष्कर्मी को सात साल कैद, 15 हजार जुर्माना
जागरण संवाददाता, उन्नाव : रिश्तेदारी में आया युवक पड़ोसी की लड़की को बहला-फुसलाकर अपने
जागरण संवाददाता, उन्नाव : रिश्तेदारी में आया युवक पड़ोसी की लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया और जान से मारने की धमकी देते उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के बताने पर उसके पिता ने इसकी शिकायत बीघापुर थाने में की। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मामले की अंतिम सुनवाई में कोर्ट ने सोमवार को आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उसे 7 साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना न देने पर अभियुक्त को एक साल तक अतिरिक्त जेल में रखा जाए।बीघापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बीती अप्रैल 2014 को थाना पहुंचकर मौरावां कोतवाली क्षेत्र के गांव महरानी खेड़ा निवासी धर्मेंद्र पर अपनी बेटी को अगवाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोप था कि वह गांव निवासी अपने एक रिश्तेदार के यहां आया था। तभी उसकी नीयत उसकी बेटी पर खराब हो गई। इसी दौरान वह उसकी बेटी को जबरन उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसकी बेटी को कई दिनों तक अगवा किए रखा। किसी तरह से उसकी बेटी ने इसकी जानकारी उसे दी। तब उसने बेटी को छुड़ाया और थाने में इसकी शिकायत की। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तभी से इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पीसीएसओ एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-8 में चल रही थी। सोमवार को हुई अंतिम सुनवाई में विशेष न्यायाधीश पीसीएसओ एक्ट राजेश उपाध्याय ने विशेष लोक अभियोजक चंद्रिका प्रसाद बाजपेई द्वारा पेश किए गए गवाहों व दलीलों पर गौर करते हुए आरोपी धर्मेंद्र को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी पाए जाने के बाद आरोपी को 7 साल की कैद व 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। आदेश दिया कि अर्थदंड की पचास फीसद रकम पीड़िता को दी जाएगी।