पिता-पुत्रों को तीन-तीन साल की सजा व जुर्माना
सुलतानपुर : घर मे घुसकर मारपीट एवं आगजनी से जुड़े क्रॉस मुकदमे में जिला जज उमेश चंद्र श्
सुलतानपुर : घर मे घुसकर मारपीट एवं आगजनी से जुड़े क्रॉस मुकदमे में जिला जज उमेश चंद्र शर्मा ने आरोपी पिता पुत्रों को तीन-साल की सजा व जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं साक्ष्य के अभाव में गंभीर आरोपों से बरी कर दिया। अन्य आरोपों में उन्हें जमानत दे दी।
गौरीगंज थाना क्षेत्र के अन्नी बैजल गांव के राममिलन वर्मा ने आठ अप्रैल 2006 को गांव के विजय ¨सह व उसके पुत्र उमेश ¨सह,योगेश ¨सह ,दिनेश ¨सह के खिलाफ एनसीआर दर्ज कराया। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने विजय ¨सह समेत अन्य के खिलाफ घर मे घुसकर मारपीट करने व आगजनी समेत आरोपो में धारा बढ़ोत्तरी करते हुए आरोप पत्र
दाखिल किया। वहीं अगले पक्ष से उमेश ¨सह ने सुखराम व उसके पुत्र लालजी वर्मा,राममिलन वर्मा के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए क्रॉस के दर्ज कराया। अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जिला जज ने आरोपी पिता सुखराम व उसके दोनों पुत्र व दूसरे पक्ष के आरोपी पिता-विजय ¨सह व उसके तीन पुत्रो को घर मे घुसकर मारपीट एवं आगजनी के आरोप में बरी कर दिया। जबकि मारपीट व चोट पहुचाने के आरोप में विजय ¨सह व उसके पुत्रो को दोषी करार देते हुए तीन -तीन वर्ष के कारावास एवं ढाई-ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषी करार अभियुक्तों के अधिवक्ता की तरफ से धारा-389 का लाभ देने की मांग की गई। जिसे स्वीकार करते हुए जिला जज ने दोषियों की सजा को स्थगित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।