किशोरी से छेड़खानी करने वाले को तीन साल की कैद
पांच साल पहले हुई थी घटना दस हजार रुपये लगा अर्थदंड
सुलतानपुर: किशोरी से छेड़खानी करने वाले को पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने तीन साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक रमेशचंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता ने एफआइआर कोतवाली देहात में दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि 28 अप्रैल 2017 को घरवाले गांव में कथा सुनने गए थे। आधी रात किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब वह बाहर आई तो एक युवक उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींचने लगा। शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंच गए।
पूछने पर पता चला कि युवक लम्भुआ थाने के भैरोपुर का मोहम्मद उस्मान है। पुलिस ने आरोपित को जेल व आरोपपत्र न्यायालय भेजा। अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर स्पेशल जज ने सजा सुनाई।
सिपाही पर हमला करने वालों को तीन साल की कैद
सुलतानपुर: प्राणघातक हमले में गिरफ्तार अभियुक्त को छुड़ाने के लिए सिपाही पर हमला करने वाले दो लोगों को एडीजे अभय श्रीवास्तव ने तीन साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम अचल मिश्र ने बताया कि घटना अमेठी जिले के मुसाफिरखाना की है। सिपाही रामजैस सरोज व घनश्याम तिवारी 30 जून 2011 को क्षेत्र भ्रमण व अभियुक्तों की तलाश में निकले थे। वे इसौली मोड़ तिराहे पर पहुंचे तो उन्हें वांछित अभियुक्त फिरोज मिला। दोनों उसे पकड़कर ले जाने लगे, तभी बाइक पर सवार एजाज अली व शहबाज उर्फ मैक्स आ गए। इन लोगों ने हमला किया और अभियुक्त को छुड़ाकर भनौली गांव की तरफ भाग गए। उनकी बाइक मौके पर छूट गई। विवेचना में फिरोज को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। मुकदमा चला तो पांच गवाहों ने अदालत में बयान दिया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को मैक्स व एजाज को सजा सुनाई गई।