तीन भाइयों सहित चार को दस साल की कैद
लाठियों से पीटकर प्रौढ़ को मार डालने के मामले में दोषी ठहराए गए तीन भाइयों सहित चार मुजरिमों को जिला जज संतोष राय ने दस-दस साल कैद व 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि में दो लाख 16 हजार रुपये मृतक की पत्नी को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी पारित किया गया।
सुलतानपुर : लाठियों से पीटकर प्रौढ़ को मार डालने के मामले में दोषी ठहराए गए तीन भाइयों सहित चार मुजरिमों को जिला जज संतोष राय ने दस-दस साल कैद व 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि में दो लाख 16 हजार रुपये मृतक की पत्नी को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी पारित किया गया।
अमेठी जनपद के जगदीशपुर थाने के पूरे जालिम मल्लाह मड़वा गांव में 26 जून 2015 को शमीम की लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया था। दूसरे दिन इलाज के दौरान लखनऊ के ट्रामा सेंटर में उनकी मृत्यु हो गई थी। घटना के संबंध में पत्नी परवीन बानो ने मुकदमा दर्ज कराया कि बकरी द्वारा चावल खाने के विवाद में पड़ोसी पीर मुहम्मद के बेटे चांद अली, अशरफ अली व रिश्तेदार राजू ने मारा पीटा था। विवेचना में सलमान का नाम भी आया। विचारण के दौरान अभियोजन ने छह व बचाव पक्ष ने दो गवाह परीक्षित कराए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रपत्रों व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने सभी को मानव वध का दोषी करार देकर जेल भेज दिया था। उस दिन आरोपित अशरफ गैरहाजिर था। शुक्रवार को अशरफ कोर्ट खुलते ही कटघरे में खड़ा हो गया था। अन्य तीन मुजरिमों को जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया। सजा की बिदु पर सुनाई हुई तो जिला शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह ने सभी को ज्यादा से ज्यादा कैद व जुर्माना देने का तर्क किया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से रहम करने की गुजारिश की गई। गैर हाजिर रहने के संबंध में अशरफ ने बताया कि ट्रेन देरी से पहुंचने के कारण वह गुजरात से आकर कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हो सका था। सभी को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया। जुर्माना की राशि अदा न करने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास में रहना होगा।