दुष्कर्मी को सात वर्ष का कारावास व जुर्माना
अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के एक गांव की लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को अदालत ने दोषी मानते हुए सात वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 30 जनवरी 2011 को आरोपितों ने एक लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने राजकरन मल्लाह व शिवकुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
सुलतानपुर : अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के एक गांव की लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को अदालत ने दोषी मानते हुए सात वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 30 जनवरी 2011 को आरोपितों ने एक लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने राजकरन मल्लाह व शिवकुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसका मुकदमा द्रुतगामी न्यायालय प्रथम की जज पूनम सिंह के न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद शिवकुमार यादव को दोषमुक्त करते हुए राजकरन मल्लाह को सजा व जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश न्यायाल ने दिया।