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गैंगेस्टर व लूट के आरोपी की जमानत खारिज

संवादसूत्र, सुलतानपुर : गैंगेस्टर के आरोपी की जमानत अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 24 द्वारा दो

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Feb 2018 09:37 PM (IST)Updated: Wed, 21 Feb 2018 09:37 PM (IST)
गैंगेस्टर व लूट के आरोपी की जमानत खारिज
गैंगेस्टर व लूट के आरोपी की जमानत खारिज

संवादसूत्र, सुलतानपुर : गैंगेस्टर के आरोपी की जमानत अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 24 द्वारा दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद खारिज कर दिया। अभियुक्त राकेश यादव ने जमानती प्रार्थनापत्र में थाना बल्दीराय पुलिस द्वारा नाजायज परेशान करने का आरोप लगाया था। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। परंतु पुलिस द्वारा आरोपी को दो मुकदमे में वांछित दर्शाया गया। पक्षों को सुनने के बाद जमानत खारिज कर दी गई। वहीं लूट के एक मामले में तथ्य एवं परिस्थिति के आधार पर अपर न्यायाधीश जमाल मसूद अब्बासी ने अभियुक्त की जमानत खारिज कर दिया। आरोपी 23 जनवरी से जेल में है। घटना थाना अमेठी के गांव मिडौना का है। वादी मुकदमा के मुनीम/एजेंट अशोक कुमार गुप्ता से गोली मारकर दो लाख चार हजार पांच सौ रुपये सरेशाम नामजद आरोपी मेराज अहमद ने लूट लिया। इसी मुकदमे में सह आरोपी बनाए गए शिवबक्श मौर्या जो नोएडा में एक कंपनी में कार्य करते हैं। न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए सेशन न्यायालय में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र दिया था। न्यायालय ने बिना गुण दोष के आधार को नकारते हुए तथ्य एवं परिस्थिति के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। मेराज अहमद पहले ही उच्च न्यायालय के आदेश पर रिहा हो चुका है।

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