सभी बैंकों में बनेगा आधार, किसानों का खुलेगा खाता: डीएम
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सुलतानपुर : जिलाधिकारी विवेक ने मंगलवार को कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दो हेक्टेयर के दायरे में आने वाले सभी पात्रों को मिलेगा। कृषि विभाग में पंजीकरण न कराने वाले किसान भी पात्रता की श्रेणी में आने पर योजना से लाभान्वित होंगे। सरकार की मंशा योजना को समाज के सबसे छोटी जोत के कृषकों तक पहुंचाने की है। पत्रकारों से रूबरू डीएम ने बताया कि जिले में किसानों की संख्या साढ़े अठारह लाख है, लेकिन पारदर्शी किसान योजना में सिर्फ तीन लाख 24 हजार 71 कृषक पंजीकृत हैं। गैर पंजीकृत किसानों की पहचान के लिए लेखपाल , कानूनगो और पंचायत सचिव उनके घर जाएंगे व सभी कानूनी प्रकिया पूरी करेंगे। ताकि उन सभी को लाभ दिया जा सके। अब किसानों को तहसीलों में खतौनी के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आधार कार्ड ग्रामीणांचल से लेकर मुख्यालय तक सभी बैंकों में अगले दस दिन तक बनाने के निर्देश लीड बैंक मैनेजर को दे दिया गया है। कृषकों के खाते प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ही खोले जाएंगे। ताकि सम्मान राशि 6000 रुपये की पहली किस्त 2000 की धनराशि उन खातों में भेजी जा सके। पांच साल के लिए वैध होगी पात्रता
योजना में चयनित किसानों की पात्रता पांच साल के लिए वैध होगी। सूची में अगले पांच साल तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। पांच फरवरी से शुरू हुए अभियान के पहले चरण में 01 लाख 24 हजार 09 सौ 12 पात्र कृषकों में से एक लाख सात हजार 196 किसानों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। करीब 82 हजार की फी¨डग बाकी है।
देना होगा घोषणा पत्र
किसानों को दो हेक्टेयर या उससे कम भूमि का स्वामी होने का घोषणा पत्र देना होगा। सूचना गलत पाए जाने पर खाते में भेजी गई राशि की वसूली होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, संविदा कर्मी, आयकर जमा न करने वाले व संवैधानिक पद पर न रहने वाले किसान पात्र माने जाएंगे। इंजीनियर, डाक्टर, वकील आदि पेशे के लिए पंजीकृत लोग अपात्र होंगे। पति, पत्नी व दो नाबालिग बच्चे परिवार माने जाएंगे। पति व पत्नी में से कोई भी घोषणा पत्र को भर सकता है।