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अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास व शूटर वर्तिका सिंह के मुकदमे में नहीं हो सकी कार्रवाई, 16 अप्रैल को होगी सुनवाई

UP News एमपीएमएलए न्यायालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व कवि कुमार विश्वास व शूटर वर्तिका सिंह के मुकदमे में कोई कार्रवाई मंगलवार को नहीं हुई। तीनों मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा स्थगनादेश है। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि केजरीवाल के विरुद्ध अमेठी के जगदीशपुर व मुसाफिरखाना कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा 2014 में लिखाया गया था।

By Surendra Verma Edited By: Abhishek Pandey Published: Tue, 09 Apr 2024 03:54 PM (IST)Updated: Tue, 09 Apr 2024 03:54 PM (IST)
अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास व शूटर वर्तिका सिंह के मुकदमें नहीं हो सकी कार्रवाई

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। एमपीएमएलए न्यायालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व कवि कुमार विश्वास व शूटर वर्तिका सिंह के मुकदमे में कोई कार्रवाई मंगलवार को नहीं हुई। तीनों मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा स्थगनादेश है।

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विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि केजरीवाल के विरुद्ध अमेठी के जगदीशपुर व मुसाफिरखाना कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा 2014 में लिखाया गया था। उन्होंने जमानत करवा ली है। इसके बाद मुकदमे से मुक्त किए जाने का प्रार्थनापत्र दिया था, जिसे स्थानीय विशेष न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। इसी आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, जिस पर स्थगन आदेश पारित हुआ है।

कवि कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के अमेठी से सांसद प्रत्याशी थे। 2014 में उनपर बिना अनुमति चुनावी सभा करने का आरोप लगा था। उनके विरुद्ध लिखी गई एफआइआर और मुकदमे को शासन ने वापस लेने का आदेश भी दिया था, लेकिन समय से उक्त आदेश न्यायालय नहीं आया।

जब उक्त आदेश अमेठी जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से विशेष न्यायालय पहुंचा तो उसे विशेष जज ने निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरुद्ध याचिका की सुनवाई करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है।

वहीं, चर्चित शूटर वर्तिका सिंह पर अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता ने एफआइआर मुसाफिरखाना कोतवाली में लिखाई थी। आरोप है कि शूटर ने मंत्री का फर्जी लेटर पैड प्रयोग किया है। इस मामले में विवेचना से अयोध्या के एक चिकित्सक, सांसद कमल किशोर कमांडो का नाम भी प्रकाश में आया था, लेकिन सांसद को क्लीन चिट मिलने के बाद मुकदमे के क्षेत्राधिकार को लेकर वर्तिका ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर स्थगन का आदेश हो गया। तीनों मुकदमों में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

पूर्व विधायक सोनू व संडा के मुकदमे में 16 को होगी सुनवाई

दो पूर्व विधायकों को विशेष न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा के विरुद्ध दायर अपील पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इसौली के पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह सोनू पर बनवारी लाल कसौंधन की दीवार मशीन से ढहाने का मुकदमा धनपतगंज थाने में लिखा गया था।

सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने उन्हें एक साल कैद की सजा सुनाई थी। इसी तरह गभड़िया फ्लाई ओवर के पास बिजली पानी-संकट के विरोध में मार्ग जाम करने पर पूर्व विधायक अनूप संडा व छह सह आरोपितों को विशेष न्यायालय ने कानून व्यवस्था बदहाल करने के लिए एक वर्ष की सजा सुनाई थी।

उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई है, जिसकी सुनवाई विशेष जज एकता वर्मा कर रही हैं। मंगलवार को सुनवाई न होने पर 16 अप्रैल की तिथि नियत की गई है।


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