सड़क बनाने वाली कंपनी पर 75 लाख का जुर्माना
सुलतानपुर : टांडा-रायबरेली राजमार्ग को बनाने वाली कंपनी पर अवैध खनन का आरोप सिद्ध हुआ ह
सुलतानपुर : टांडा-रायबरेली राजमार्ग को बनाने वाली कंपनी पर अवैध खनन का आरोप सिद्ध हुआ है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने 74 लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। सड़क बनाने वाली कंपनी के खिलाफ किसानों ने शिकायत की थी। प्रकरण में शासन तक पहुंचा था।
गोसाईंगंज थाने के इनायतपुर गांव की जीकेसी प्रोडक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ ग्राम चलसौरा तहसील जय¨सहपुर के निवासियों ने शिकायत की थी। आरोप था कि पुलिस की मिलीभगत से कार्यदायी संस्था के जिम्मेदारों ने खेतों से अवैध ढंग से मिट्टी का खनन किया। उसका उपयोग सड़क निर्माण में किया। मामला शासन तक गया। विशेष सचिव गोपन एवं अपर निदेशक राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना के आदेश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन बीडी ¨सह ने पूरे प्रकरण की जांच कराई। इस दौरान जब कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर व कर्मचारियों से अनुमति पत्र व रॉयल्टी की धनराशि जमा करने संबंधी कागजात मांगे गए तो उसे भी मुहैया नहीं कराया गया। जिसमें बिना अनुमति व रॉयल्टी जमा किए जिम्मेदार कंपनी 33 हजार घनमीटर मिट्टी खोदाई की दोषी पाई गई जिस पर एडीएम ने उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम 3 एवं 57 का उल्लंघन किए जाने पर
कंपनी पर 74 लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना करते हुए तत्काल जमा करने का आदेश दिया है। इसमें रॉयल्टी 9 लाख 90 हजार, खनिज मूल्य 49 लाख 50 व अर्थदंड 15 लाख 50 हजार शामिल है।