सत्र न्यायालय ने स्वामी प्रसाद मौर्य की फाइल मंगाई
सुल्तानपुर : बसपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले की सुनवाई अब सत्र न्यायालय में होगी। मौर्य की
सुल्तानपुर : बसपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले की सुनवाई अब सत्र न्यायालय में होगी। मौर्य की ओर से दायर रिवीजन को प्रभारी जिला जज ने सुनवाई के लिए अंगीकृत करते हुए सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तिथि नियत की है।
दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता कूरेभार थाना क्षेत्र के जूड़ापट्टी निवासी अनिल तिवारी ने एसीजेएम सरोज यादव की अदालत में परिवाद दायर किया है। जिसमें प्राथमिक साक्ष्य दर्ज करने के बाद बसपा महासचिव को धार्मिक भावना भड़काने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। उन्हें मुकदमे में तलब किया गया था। सम्मन जाने के बाद भी जब वे अदालत में नहीं हाजिर हुए तो अठारह दिसंबर को अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। इसी मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से अधिवक्ता राजकिशोर सिंह ने पांच दिसंबर को रिवीजन दायर किया था। शुक्रवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर जिला जज ने पुनरीक्षण याचिका (रिवीजन) अंगीकृत (एडमिट) कर लिया और मजिस्ट्रेट न्यायालय से फाइल तलब कर ली।