विस चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर लगा प्रतिबंध
¨सगरौली में चुनाव के मद्देनजर शासन-प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। विधान सभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के निर्देशन में राजनैतिक दलों को चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रित कराने के लिए अपना आईडी प्रूफ देना अनिवार्य है।
जागरण संवाददाता, ¨सगरौली : ¨सगरौली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शासन-प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के निर्देशन में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रित कराने के लिए अपना आइडी प्रूफ देना अनिवार्य कर दिया गया है। मुद्रित सामग्री में मुद्रक और प्रकाशक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित कराना है। बिना पहचान सुनिश्चित हुए प्रचार सामग्री मुद्रित न करने का निर्देश भी संबंधितों को दिया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि चुनाव प्रचार सामग्री का पूरा व्यय उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। इनकी निगरानी के लिए व्यय प्रेक्षक तैनात कर दिए गए हैं।
निर्वाचन आयोग द्वारा सभी समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनलों तथा अन्य संचार माध्यमों से 12 नवंबर से 7 दिसंबर तक एग्जिट पोल तथा ओपिनियन पोल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी ऋजु बाफना ने बताया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ¨सगरौली जनपद के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 28 नवंबर को ईवीएम से मतदान कराया जायेगा। इसको लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात चितरंगी विधानसभा के प्रेक्षक मिन्हाज आलम व ¨सगरौली विधानसभा क्षेत्र के अर¨वद पाल ¨सह संधू ने स्ट्राग रूम का निरीक्षण किया। बताया कि मतदान सामग्री तथा ईवीएम मशीनों का वितरण पालीटेक्निक कालेज परिसर से किया जायेगा। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जायेगी। चुनाव के मद्देनजर अब तक 1447 मामले व आदर्श आचरण संहिता उल्लघंन के 2246 मामलों में कार्रवाई की गई है। वाहन जुलूस व आमसभा आदि की अनुमति ऑनलाइन दी जा रही है।