घर बैठे वर-वधू करा सकते हैं शादी का रजिस्ट्रेशन
जी हां, अब शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बायोमीट्रिक के लिए सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आनलाइन आवेदन के समय आधार कार्ड के नंबर डालने से वर और वधु का बायोमीट्रिक स्वत: हो जाएगा। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा, जिससे बायोमीट्रिक पूरी होगा। कुछ समय बाद रजिस्ट्रेशन का ¨प्रट
जागरण संवाददाता, सोनभद्र : जी हां, अब शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए युगल को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है।अब वे घर बैठे ही शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बायोमेट्रिक के लिए सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन के समय आधार कार्ड का नंबर डालने से वर-वधू का बायोमेट्रिक स्वत: हो जाएगा। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा, जिससे बायोमेट्रिक का काम पूरा होगा। कुछ समय बाद रजिस्ट्रेशन का ¨प्रट आउट भी मिल जाएगा।
पहले किसी को भी शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर अपना बायोमेट्रिक कराना पड़ता था लेकिन अब यह व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। नए नियम के तहत ऑनलाइन आवेदन के समय आधार कार्ड का नंबर डालने पर वर-वधू का बायोमेट्रिक स्वत: ही जनरेट हो जाता है। मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कराते ही उनके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा, जिससे यह साफ हो जाएगा कि आपका बायोमेट्रिक पूरा हो गया। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद वर-वधु अपने शादी के रजिस्ट्रेशन का ¨प्रट आउट निकाल सकते हैं। आधार से मोबाइल ¨लक होना जरूरी
यदि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर ¨लक नहीं है तो वेबसाइट पर आवेदन करने के एक माह के अंदर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाना होगा। इसके बाद की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके अलावा पति का निवास हो या जहां विवाह हुआ हो, वहां पर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने यह सुविधा लागू करके लोगों को फिजूलखर्ची एवं काम छोड़कर आने-जाने व रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर लगाने से निजात दिला दी है। नए नियम से मिली है सहूलियत
सब-रजिस्ट्रार नीरज कुमार पांडेय ने बताया कि शादी को रजिस्टर्ड कराने के लिए वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। 10 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। शादी के एक साल के अंदर पंजीकरण न कराने पर 50 रुपये प्रतिवर्ष से जुर्माना भी देना होगा। बताया कि आधार से मोबाइल नंबर ¨लक न होने पर वर-वधु को कार्यालय आना ही पड़ेगा। श्री पांडेय ने बताया कि इस नई व्यवस्था से काफी राहत मिली है, लेकिन इधर कुछ दिनों से इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं भी आई हैं, जिसमें सुधार किया जा रहा है।