Move to Jagran APP

पुत्र की हत्या के आरोपित पिता को उम्रकैद

शाहगंज थाना क्षेत्र के उमरी गांव में पांच साल पहले की गई पुत्र की हत्या के मामले में आरोपित पिता को उम्रकैद की सजा जनपद न्यायाधीश ने सुनाया है। यह फैसला उन्होने शुक्रवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क को सुनने के बाद सुनाया। उन्होंने आरोपित पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 02 Nov 2018 07:51 PM (IST)Updated: Fri, 02 Nov 2018 07:51 PM (IST)
पुत्र की हत्या के आरोपित पिता को उम्रकैद
पुत्र की हत्या के आरोपित पिता को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : शाहगंज थाना क्षेत्र के उमरी गांव में पांच साल पहले हुई पुत्र की हत्या के मामले में आरोपित पिता को उम्रकैद की सजा जनपद न्यायाधीश ने शुक्रवार को सुनायी। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की तर्कों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। उन्होंने आरोपित पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

loksabha election banner

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामजियावन ¨सह यादव के मुताबिक मई 2013 में दीपमाला देवी ने शाहगंज थाने में तहरीर देकर अपने पति पर पुत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि खाने के बाद सभी लोग छत पर सो रहे थे। इसी दौरान पति जो¨गद्र ¨सह कुल्हाड़ी लेकर छत पर गए और वहां सो रहे पुत्र दिलीप कुमार ¨सह का गला काटकर हत्या कर दिया। सीढ़ी से उतरते समय उन्होंने अपने पति को देखा भी। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई। उसके बाद न्यायालय में जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की तर्कों को सुनने के बाद आरोपित जो¨गद्र को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.