पुत्र की हत्या के आरोपित पिता को उम्रकैद
शाहगंज थाना क्षेत्र के उमरी गांव में पांच साल पहले की गई पुत्र की हत्या के मामले में आरोपित पिता को उम्रकैद की सजा जनपद न्यायाधीश ने सुनाया है। यह फैसला उन्होने शुक्रवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क को सुनने के बाद सुनाया। उन्होंने आरोपित पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र : शाहगंज थाना क्षेत्र के उमरी गांव में पांच साल पहले हुई पुत्र की हत्या के मामले में आरोपित पिता को उम्रकैद की सजा जनपद न्यायाधीश ने शुक्रवार को सुनायी। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की तर्कों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। उन्होंने आरोपित पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामजियावन ¨सह यादव के मुताबिक मई 2013 में दीपमाला देवी ने शाहगंज थाने में तहरीर देकर अपने पति पर पुत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि खाने के बाद सभी लोग छत पर सो रहे थे। इसी दौरान पति जो¨गद्र ¨सह कुल्हाड़ी लेकर छत पर गए और वहां सो रहे पुत्र दिलीप कुमार ¨सह का गला काटकर हत्या कर दिया। सीढ़ी से उतरते समय उन्होंने अपने पति को देखा भी। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई। उसके बाद न्यायालय में जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की तर्कों को सुनने के बाद आरोपित जो¨गद्र को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी।