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किशोर के हत्यारोपित दोषी को उम्रकैद की सजा

जागरण संवाददाता सोनभद्र अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वीरेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने साढ़े आठ

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Sep 2021 06:58 PM (IST)Updated: Fri, 17 Sep 2021 06:58 PM (IST)
किशोर के हत्यारोपित दोषी को उम्रकैद की सजा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वीरेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने साढ़े आठ साल पूर्व सूर्यकमल यादव हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी राजू को उम्रकैद एवं 51 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के पिता को मिलेगी।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाने में 31 जनवरी 2013 को दी तहरीर में मांची थाना क्षेत्र के खोड़इला गांव निवासी हाल पता पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ कस्बा निवासी भोलानाथ यादव ने आरोप लगाया था कि उसका 14 वर्षीय इकलौता बेटा सूर्यकमल यादव सप्लाई नल पर कपड़ा धूल रहा था। इसी बीच रामगढ़ कस्बा निवासी राजू नल पर पहुंचकर बेटे को कपड़ा धुलने से मना करते हुए गाली देने लगा। इतना ही नहीं जान मारने की नीयत से फावड़े के पासे से बेटे के सिर पर प्रहार कर दिया। गंभीर चोट लगने की वजह से अस्पताल ले जाते समय सूर्यकमल की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर राजू के विरूद्ध विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी राजू को उम्रकैद की सजा सुनाई।


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