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पात्रों को उनका हक दिलाने का निर्देश

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की नियमित बैठकें कराकर ग्राम व तहसील स्तरों से संस्तुति के साथ प्रस्तुत होने वाले वनाधिकार के मामलों को नियमानुसार निस्तारित किया जाए। पात्रों को उनका हक दिलाया जाय। जिला समाज कल्याण अधिकारी बेहतर समन्वय के साथ वन विभाग राजस्व विभाग के संस्तुतियों का

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Jan 2020 09:40 PM (IST)Updated: Thu, 23 Jan 2020 06:06 AM (IST)
पात्रों को उनका हक दिलाने का निर्देश

जासं, सोनभद्र : जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की नियमित बैठकें कराई जाएं और ग्राम व तहसील स्तरों के वनाधिकार के मामलों को निस्तारित किया जाए। पात्रों को उनका हक दिलाया जाय। जिला समाज कल्याण अधिकारी समन्वय के साथ वन विभाग, राजस्व विभाग की संस्तुतियों का परीक्षण करे और समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर पात्रों को उनका हक दिलाएं।

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यह निर्देश जिलाधिकारी एस. राजलिगम ने जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में संबंधितों को दिए। बैठक के दौरान जिला स्तरीय वनाधिकार समिति में तीनों तहसीलों के वनाधिकार के दावें प्रस्तुत हुए, जिसमें 148 वनाधिकार के दावें सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) व वन नियमावली संशोधन नियम के अनुरूप प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण करते हुए पात्रों को उनका हक दिलाया जाय। कहा कि जो व्यक्ति देखने में पात्र है, और उसने कम पढ़े-लिखे होने या किसी अन्य परिस्थितियों में अपने जमीनी कब्जे का रिकार्ड उपलब्ध नहीं करा सकता है। मानवीय ²ष्टिकोण को अपनाते हुए राजस्व रिकार्ड, ग्राम पंचायत के रिकार्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रिकार्ड, निर्वाचन के रिकार्ड आदि को राजस्व विभाग व वन विभाग के कार्मिक संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर सूची से मिलान कराएं

रिकार्डों में उसके सबूत मिलने पर उसके दावों में उस सबूत को शामिल करते हुए तत्परता के साथ ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति व तहसील स्तरीय वनाधिकार समिति के संस्तुति के साथ जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, प्रभागीय वनाधिकारियों के साथ ही वन व राजस्व विभाग के अधिकारियों को दायित्वबोध कराते हुए कहा कि नियमानुसार वनाधिकार का हक पात्रों को दिलाया जाय।


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