दहेज हत्या में पति को आजीवान कारावास
जागरण संवाददाता सोनभद्र जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार को दहेज हत्या के एक मामले।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र : जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार को दहेज हत्या के एक मामले में साक्ष्य पाए जाने पर पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं अभियुक्त के पिता व बड़े भाई को सुबूत के अभाव में बरी कर दिया गया।
मीरजापुर जिले के मड़िहान थाना अंतर्गत देवरी उत्तर निवासी संतोष मौर्या पुत्र हरिनाथ मौर्या ने 29 अगस्त 2016 को घोरावल कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी मुकदमा के मुताबिक उसकी भतीजी हीरावती की शादी मई 2016 में घोरावल कोतवाली क्षेत्र के धरमौली गांव निवासी नीरज मौर्या से हुई थी। 29 अगस्त 2016 को अनजान मोबाइल नंबर से काल आई कि उसकी भतीजी की मौत हो गई है। वह परिवार के कई सदस्यों के साथ धरमौली पहुंचा। उसकी भतीजी का शव पड़ा हुआ था। संतोष की तहरीर पर पुलिस ने पति नीरज, जेठ सूरज व ससुर श्यामलाल के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रजत सिंह जैन ने पति नीरज मौर्या को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे लंबित वाद
सोनभद्र : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायालय, वाह्य न्यायालय दुद्धी व राजस्व न्यायालयों में 12 दिसंबर को प्रात: 10 बजे से लोक अदालत का आयोजन होगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने दी है। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित आपराधिक, शमनीय वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल वादों का निस्तारण किया जाएगा।