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उर्वरक के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक का न करें भुगतान

जिले में निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर उर्वरक बेचने वाले दुकानदारों पर कृषि विभाग सख्ती करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 May 2021 04:51 PM (IST)Updated: Thu, 06 May 2021 04:51 PM (IST)
उर्वरक के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक का न करें भुगतान
उर्वरक के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक का न करें भुगतान

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : जिले में निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर उर्वरक बेचने वाले दुकानदारों पर कृषि विभाग सख्ती करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। जिला कृषि अधिकारी पीयूष राय ने बताया कि किसी उर्वरक विक्रेता अगर अधिक दर पर या पुराने दर वाली उर्वरकों के बोरे को नए बढ़े दर विक्रय करता है, तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। राय ने कहा कि खरीफ 2021 का सीजन प्रारंभ हो चुका है। कृषक को उचित दर पर उर्वरक प्राप्त हो इसके लिए जनपद में सभी किसानों से अपील है, कि फास्फेटिक उर्वरक के दरो में काफी भिन्नता है। पुराने बोरे पर पुराना दर अकित है, जबकि नये बोरों पर भविष्य में बढ़ा हुआ दर अकित हाने की सम्भावना है। ऐसे में बोरे पर अकित मूल्य पर ही उर्वरकों का क्रय करें।

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जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि किसी भी दशा मे बोरे पर प्रिट दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक क्रय न करे। उर्वरक विक्रेता कृषकों को उनके आधार कार्ड व जोत बही के अनुसार पीओएस मशीन से ही उर्वरकों की बिक्री करें। कृषकों को बोरे पर अकित प्रिट दर की रसीद भी उपलब्ध कराये। अगर किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा अधिक दर पर या पुराने दर वाली उर्वरकों के बोरे को नये बढ़े दर विक्रय करता है, तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि कृषक रसीद प्राप्त करते समय बोरे पर अंकित मूल्य एवं पीओएस मशीन से निकला रसीद पर अकित मूल्य का मिलान करने के उपरांत ही उर्वरक क्रय करे। साथ ही साथ फुटकर उर्वरक विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर उर्वरक क्रय करने के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ब्योरा स्टाक व बिक्री रजिस्टर बनाकर उसमें दर्ज करेंगे। उन्होंने बताया कि रजिस्टर में कृषकों के नाम, पता, आधार नंबर, क्षेत्रफल तथा मो. नम्बर अनिवार्य रूप से दर्ज करेगें। विभाग द्वारा इसका समय समय पर औचक सत्यापन भी करया जाएगा।


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