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बाल विवाह पर रोकथाम के लिए हुई चर्चा

बाल कल्याण समिति व जिला बाल संरक्षण इकाई की संयुक्त बैठक विकास भवन में हुई। इस दौरान बाल विवाह निषेध अधिनियम के क्रियान्वयन व बाल विवाह रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष महताब आलम ने कहा कि नाबालिग बालक-बालिकाओं का विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों एवं उसमें सहयोग करने वालों के विरुद्ध दो वर्ष के कारावास व एक लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। इस मौके पर उमेश कुमार पाठक अविनाश कुमार अशोक पांडेय रोमी पाठक शेषमणि दुबे सुधीर कुमार शर्मा आदि रहे।

By JagranEdited By: Published: Tue, 14 May 2019 05:10 PM (IST)Updated: Tue, 14 May 2019 05:10 PM (IST)
बाल विवाह पर रोकथाम के लिए हुई चर्चा
बाल विवाह पर रोकथाम के लिए हुई चर्चा

जासं, सोनभद्र : बाल कल्याण समिति व जिला बाल संरक्षण इकाई की संयुक्त बैठक विकास भवन में हुई। इस दौरान बाल विवाह निषेध अधिनियम के क्रियांवयन व बाल विवाह के रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष महताब आलम ने कहा कि नाबालिग बालक-बालिकाओं का विवाह, बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन है। ऐसा करने वाले एवं उसमें सहयोग करने वालों के विरुद्ध दो वर्ष के कारावास व एक लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। इस मौके पर उमेश कुमार पाठक, अविनाश कुमार, अशोक पांडेय, रोमी पाठक, शेषमणि दुबे, सुधीर कुमार शर्मा आदि रहे।

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