चक्रवृद्धि ब्याज माफ करेगा ग्रामोद्योग विभाग
चक्रवृद्धि ब्याज के कारण दस से पंद्रह गुना हो चुके ऋण को जमा न कर पाने वाले बकायेदारों को जिला ग्रामोद्योग विभाग द्वारा राहत दिया जा रहा है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि चक्रवृद्धि की जगह उद्यमी साधारण ब्याज के हिसाब से अपना कर कर अदा कर सकते हैं।
By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Sep 2018 08:45 PM (IST)Updated: Tue, 25 Sep 2018 08:45 PM (IST)
जासं, सोनभद्र: चक्रवृद्धि ब्याज के कारण दस से पंद्रह गुना हो चुके ऋण को जमा न कर पाने वाले बकायेदारों को जिला ग्रामोद्योग विभाग द्वारा राहत दिया जा रहा है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि चक्रवृद्धि की जगह उद्यमी साधारण ब्याज के हिसाब से अपना कर अदा कर सकते हैं। उन बकायेदारों को भी यह सुविधा दी जायेगी। जिनकी आरसी जारी हो चुकी है अथवा जिनका मामला न्यायालय में लंबित है। 15 अगस्त से शुरू हुई यह योजना आगामी छह माह के लिए लागू है।
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