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अनपरा में पटाखों की बिक्री व आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध

जागरण संवाददाता सोनभद्र राष्ट्रीय हरित अधिकरण के हालिया फैसले के बाद जिलाधिकारी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Nov 2020 04:55 PM (IST)Updated: Thu, 12 Nov 2020 10:43 PM (IST)
अनपरा में पटाखों की बिक्री व आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : राष्ट्रीय हरित अधिकरण के हालिया फैसले के बाद जिलाधिकारी ने अनपरा थाना क्षेत्र में पटाखों की बिक्री व उसे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। डीएम का यह आदेश बुधवार की शाम जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि अनपरा क्षेत्र में वायु का घनत्व 201 से 300 तक अत्यंत कमजोर दशा में पाए जाने के कारण जनहित में आतिशबाजी का क्रय विक्रय व प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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जिलाधिकारी एस राजलिगम ने बताया कि 12 नवंबर धनतेरस से लेकर 19 नवंबर तक पर्वों की धूम रहेगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) नौ नवंबर को यह आदेश पारित किया है कि जिन नगरों, कस्बों में वायु प्रदूषण की स्थिति अत्यंत निम्न स्तर की हो, वहां दिवाली, छठ, नववर्ष व क्रिसमस पर्वों पर आतिशबाजी का प्रयोग न किया जाए। जनपद के औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल अनपरा थाना क्षेत्र में वायु आद्रता का घनत्व 201 से 300 तक अत्यंत कमजोर दशा में पाए जाने के कारण अनपरा के संपूर्ण क्षेत्र में आतिशबाजी का क्रय विक्रय व प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यदि इसका उलंघन करते कोई पाया गया तो उसके खिलाफ विधि संगत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। डीएम ने पुलिस अधीक्षक के अलावा उपजिलाधिकारी दुद्धी, पुलिस उपाधीक्षक पिपरी व मुख्य अग्निशमन अधिकारी को एनजीटी के आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है।


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