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पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित स्थल पर करें आवेदन

- 30 जनवरी तक किया जा सकता है आवेदन जासं, सोनभद्र : जिलाधिकारी अमित कुमार ¨सह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वृद्धावस्था, विधवा व विव्यांगजन पेंशन योजना के तहत पूर्व में सर्वेक्षण कार्य कराया गया था। उक्त योजनाओं में अभी भी कुछ व्यक्ति पात्र होते हुए भी सर्वे में छूट गये थे। ऐसे लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए विधान सभावार कैम्प का आयोजन किया जाना है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Jan 2019 06:52 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jan 2019 06:52 PM (IST)
पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित स्थल पर करें आवेदन
पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित स्थल पर करें आवेदन

जासं, सोनभद्र : जिलाधिकारी अमित कुमार ¨सह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत पूर्व में सर्वेक्षण कार्य कराया गया था। उक्त योजनाओं में अक भी कुछ व्यक्ति पात्र होते हुए भी सर्वे में छूट गए थे। ऐसे लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए विधान सभावार कैंप का आयोजन किया जाना है।

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उन्होंने बताया कि विधानसभा राब‌र्ट्सगंज के विकास खंड राब‌र्ट्सगंज में, विधानसभा घोरावल के तहसील घोरावल में, विधानसभा दुद्धी के तहसील दुद्धी में तथा विधान सभा ओबरा के नगर पंचायत कार्यालय, ओबरा में 20 से 30 जनवरी तक प्रत्येक दिन कैम्प का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। आयोजित कैंप में ही लाभार्थियों के आवेदन पत्र भराने एवं मौके पर जांच की कार्यवाही की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत ऐसे वृद्धजन जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो तथा उनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये एवं नगरीय क्षेत्र में 56 हजार 460 रुपए से कम हो, निराश्रित विधवा पेंशन योजनान्तर्गत ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 18 से अधिक हो एवं जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो एवं दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन जिनकी 18 वर्ष से अधिक हो एवं जिनका 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी हो एवं उनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपए एवं नगरीय क्षेत्र में 56 हजार 460 रुपए से कम हो, आवेदकों को आवेदन के साथ आय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, सीबीएस खाता बैंक पासबुक, उम्र के प्रमाण-पत्र के लिए कुटुंब रजिस्टर की आदि हो वह आवेदन कर सकते हैं।


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