माडिफाइड साइलेंसर लगाने पर लगेगा जुर्माना
जागरण संवाददाता सोनभद्र सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पीएस राय ने बताया कि दो पहिया वाह
By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Oct 2021 08:03 PM (IST)Updated: Fri, 22 Oct 2021 08:03 PM (IST)
जागरण संवाददाता, सोनभद्र : सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पीएस राय ने बताया कि दो पहिया वाहनों में अनाधिकृत माडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम-1988 के अंतर्गत किसी भी दो पहिया वाहन में अनाधिकृत रूप से साइलेंसर को बदलने पर अथवा माडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करने पर पांच हजार रुपये, इससे होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर 10000 हजार निर्धारित है। इसको करने वाली वर्कशाप पर 50000 हजार का जुर्माना आरोपित पर लगाया जाएगा। ऐसे वाहन चालक के ड्राइविग लाइसेंस का निलंबन एवं वाहन के पंजीयन का निरस्तीकरण का भी प्रावधान है।
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