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मासूम से दुष्कर्म के आरोपित को सश्रम कारावास

चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपित को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक ने बुधवार को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाया। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपित पर अलग-अलग धाराओं में कुल 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। उसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रुप में देने के लिए आदेश जारी किया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Aug 2019 08:06 PM (IST)Updated: Wed, 21 Aug 2019 08:06 PM (IST)
मासूम से दुष्कर्म के आरोपित को सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपित को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक ने बुधवार को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाया। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपित पर अलग-अलग धाराओं में कुल 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। उसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश जारी किया।

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह के मुताबिक बीजपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दस अप्रैल 2017 को तहरीर देकर कहा था कि उसकी चार वर्षीय पुत्री को बीजपुर पुनर्वास कालोनी का रहने वाला जवाहर मिठाई खिलाने के बहाने से ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता जब घर आई तो रोते हुए अपनी मां को आपबीती बतायी। पुलिस ने इस मामले में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद मामला न्यायालय में गया। एडीजे प्रथम जय प्रकाश तिवारी ने मामले को सुनते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपित जवाहर को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाया। इसके इतर दो अलग-अलग धाराओं में कुल 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। कहा कि अर्थदंड में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएं। साथ ही निर्णय की प्रति विधि सेवा प्राधिकरण को भी दी जाए, ताकि पीड़िता को नियमानुसार पर्याप्त प्रतिकर देने की कार्रवाई की जा सके।


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