18 अधिकारियों व उनके सहायकों का रोका वेतन
आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी न दिखाने पर गुरुवार को जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने 1
जागरण संवाददाता, सोनभद्र : आइजीआरएस पोर्टल पर लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी न दिखाने पर गुरुवार को जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने 18 विभागाध्यक्षों व उनके सहायकों के वेतन आहरण पर रोक लगा दिया। कार्रवाई की जद में आए सभी अधिकारियों को जिलाधिकारी ने 24 घंटे के अंदर सभी लंबित मामलों को निस्तारित करने का निर्देश दिया है। कहा कि अगर तय समय सीमा के अंदर मामलों का निस्तारण नहीं किया गया तो सभी के खिलाफ शासन को पत्र भेजा जाएगा। जिलाधिकारी के सख्त रुख को देखकर विभागीय अधिकारियों में खलबली मची हुई है।
गुरुवार को जिलाधिकारी ने आइजीआरएस पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा की। समीक्षा में पाया कि जिले के 18 विभागों के पास आइजीआरएस के 229 मामले लंबित प्रदर्शित हो रहे हैं। उन्होंने डिफाल्टर रखने वाले कार्यालय के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि जिन विभागों ने लंबित मामलों का निस्तारण कर लिया है और अपलोड न करने की वजह से डिफाल्टर संदर्भ प्रदर्शित हो रहे हैं, वह तत्काल 24 घंटे के अंदर प्रकरण को निस्तारण करना सुनिश्चित करें। कहा कि 18 संबंधित कार्यालयों के अधिकारी व उनके आइजीआरएस के पटल सहायकों के वेतन अग्रिम माह तक रोके जाने का आदेश जारी करते हुए कहा कि तीन दिनों के अंदर डिफाल्टर संदर्भों का निस्तारण किया जाए और अपने स्पष्टीकरण में इस आशय का हलफनामा दिया जाय कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। इन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई
जिलाधिकारी ने जिले के तीनों उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी म्योरपुर व नगवां, सहायक विकास अधिकारी पंचायत चतरा, अधिशासी अभियंता विद्युत राबर्ट्सगंज व पिपरी, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता जल निगम निर्माण शाखा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, प्रभारी चिकित्साधिकारी घोरावल व राबर्ट्सगंज, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, लीड बैंक प्रबंधक, अधिशासी अभियंता सिचाई, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उप निदेशक कृषि, जिलाकृषि अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी लौंगिक वन निगम, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी घोरावल, जिला प्रोबेशन अधिकारी, औषधि निरीक्षक, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय का प्रकरण लंबित पाया और संबंधित का वेतन रोकने का आदेश देते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।
अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप