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वीडियो कांफ्रेंसिंग से नहीं हो सकी सपा सांसद आजम खां कोर्ट में पेशी, नेटवर्क बना बाधा

समाजवादी पार्टी (SP) सांसद आजम खां की तीन दिन लगातार होने वाली पेशी अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से। पहले दिन ही नेटवर्क बना बाधा। शुक्रवार को किसी से नहीं मिल सके सपा सांसद।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Fri, 06 Mar 2020 03:03 PM (IST)Updated: Fri, 06 Mar 2020 09:07 PM (IST)
वीडियो कांफ्रेंसिंग से नहीं हो सकी सपा सांसद आजम खां कोर्ट में पेशी, नेटवर्क बना बाधा

सीतापुर, जेएनएन। धोखाधड़ी के मामले में सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी (SP) सांसद आजम खां के बरेली जेल में शिफ्टिंग के कयासों पर विराम लगाते हुए सपा सांसद आजम खां को सीतापुर जेल में लाया गया है। तीन दिन लगातार होने वाली पेशी अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराई जाएगी। वहीं, शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से होने वाली पेशी में नेटवर्क बाधा बन गया। जेलर आरएस यादव ने बताया कि नेटवर्क की दिक्कत की वजह से वीडियो कांफ्रेंसिंग नहीं हो पाई। अब जब भी पेशी होगी, वीडियो कांफ्रेंसिंग से आसानी से कराई जाएगी।

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बता दें, सपा सांसद आजम खां को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी पर रामपुर कोर्ट भेजा गया था। जबकि उनकी विधायक पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला को सीतापुर में ही रखा गया था। कयास लगाया जा रहा था कि तीन दिन लगातार पेशी होने के चलते आजम खां को बरेली जेल में रखा जा सकता है। उनकी पत्नी और बेटा सीतापुर जेल में रहेंगे। कोर्ट से वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी का निर्देश मिलने के बाद कयासों पर विराम लग गया और आजम खां को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 

27 फरवरी को किया था सरेंडर

सांसद आजम खां और उनका परिवार धोखाधड़ी के मुकदमे में सीतापुर जेल में बंद हैं। यह मुकदमा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण बनवाने को लेकर है। अब्दुल्ला आजम के दोहरे जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित जालसाजी के एक मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट था। इसी मुकदमे में हाजिर न होने पर कोर्ट ने तीनों की कुर्की के आदेश कर दिए थे। इसके बाद 26 फरवरी, 2020 को सांसद, उनकी पत्नी और बेटे ने धोखाधड़ी के मामले में सरेंडर किया था। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार रामपुर भेज दिया था। 27 फरवरी, 2020 की सुबह पांच बजे ही तीनों को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया था। रामपुर की अदालत ने परिवार को 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 

नहीं मिली जमानत

तीन मार्च को रामपुर कोर्ट ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा सांसद, उनके बेटे और उनकी पत्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया कि आजम खां, पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की जमानत को लेकर सुनवाई हुई। जज धीरेंद्र कुमार ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह जमानत याचिका दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में थी। जिसमें अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया था और दूसरा लखनऊ से बनवाया गया था। 

मुलाकात पर नियमों की 'ब्रेक' 

सपा सांसद से मुलाकात पर जेल नियमों का ब्रेक लग गया है। शुक्रवार को किसी भी व्यक्ति की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। जेल नियमों के अनुसार एक व्यक्ति से सप्ताह में तीन दिन और प्रतिदिन तीन व्यक्ति ही मिल सकते हैं। आजम खां से मिलने वालों की संख्या पूरी हो चुकी है। अब रविवार को ही आजम खां से मुलाकात हो सकेगी।


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