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हाईकोर्ट से जमानत पर छूटे सभी तब्लीगी, सीजेएम के यहां हुई पेशी

सीजेएम कोर्ट में हुई तब्लीगियों की पेशी। अब अगली तारीख 14 सितंबर को होगी सुनवाई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Aug 2020 11:32 PM (IST)Updated: Fri, 14 Aug 2020 11:32 PM (IST)
हाईकोर्ट से जमानत पर छूटे सभी तब्लीगी, सीजेएम के यहां हुई पेशी
हाईकोर्ट से जमानत पर छूटे सभी तब्लीगी, सीजेएम के यहां हुई पेशी

सीतापुर : जिले में सबसे पहले छह अप्रैल को खैराबाद कस्बे में कोरोना संक्रमित पाए गए आठ तब्लीगी जमातियों के साथ ही अन्य कुल 18 तब्लीगियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ये लोग शुरुआत में आरएमपी डिग्री कॉलेज में बनाई गई अस्थाई जेल रखे गए थे। फिर इन्हें से जिला कारागार में शिफ्ट किया गया। इसके बाद अब इनके पैरोकारों की मदद से इन्हें धीरे-धीरे कर हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

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शुक्रवार को सीजेएम के यहां इनकी पेशी हुई है। अब पेशी की अगली तारीख 14 सितंबर लगी है। वर्तमान में ये 10 बांग्लादेशी जमाती मुकदमा समाप्त होने तक के लिए शहर के शेख सरांय मुहल्ले में नरकुल मार्ग पर मदीना मस्जिद में ठहरे हैं। आपको बता दें कि, तब्लीगी टूरिस्ट वीजा लेकर आए खैराबाद के अर्जुनपुर मुहल्ले में पकड़े गए थे। 10 बांग्लादेशियों में पांच लोगों की जमानत 31 जुलाई को हुई थी। इसके बाद शेष पांच लोगों को पांच अगस्त के दिन जमानत मिली थी। इनके साथ मौजूद महाराष्ट्र व असोम राज्य के एक-एक अन्य तब्लीगी जून के दूसरे सप्ताह में जिला कारागार से जमानत पर बरी हुए थे। इसी तरह बिसवां के रामाभारी गांव में संत कबीरनगर व बस्ती के कुल छह जमाती मिले थे। इसमें कई कोरोना से संक्रमित थे। इनके विरुद्ध महामारी अधिनियम में बिसवां कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था।

बोले पैरोकार..

हाईकोर्ट से निर्देश हैं कि बांग्लादेशी तब्लीगी जिला नहीं छोड़ सकते। इसलिए ये लोग मुकदमा समाप्त होने तक सीतापुर में ही रहेंगे। फिलहाल ये सभी लोग जमानत पर हैं। इन लोगों ने टूरिस्ट वीजा लिया था, जिसकी अवधि अभी भी समाप्त नहीं हुई है। ये जमाती खैराबाद में तब्लीगी कर रहे थे। तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ा था। अब मामला सीजेएम के यहां उम्मीद है कि जल्द ही फैसला होगा।

- आनंद माधव अवस्थी, तब्लीगियों के अधिवक्ता


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