पीओएस मशीन में उर्वरक स्टॉक की होगी फी¨डग
सीतापुर : पीओएस मशीन (प्वाइंट ऑफ सेल) के बिना जिले में थोक एवं फुटकर उर्वरक वितरण सं
सीतापुर : पीओएस मशीन (प्वाइंट ऑफ सेल) के बिना जिले में थोक एवं फुटकर उर्वरक वितरण संभव नहीं होगा। कृषि विभाग ने को-ऑपरेटिव समितियों व अन्य रिटेलरों को मिलाकर कुल 1238 लोगों को पीओएस मशीने बांट रखी हैं। फिर भी 90 को-ऑपरेटिव समितियां और करीब 200 रिटेलर मशीन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यही नहीं को-ऑपरेटिव समितियां बिना मशीन प्रयोग के ही किसानों को खाद बांट रही हैं, जबकि रिटेलर थोक डीलर से खाद का उठान करना बंद कर दिए हैं। इन लोगों ने मशीनों में उर्वरक के प्रारंभिक स्टॉक की फी¨डग नहीं की है और न ही वर्जन को अपडेट किया है। ऐसे में कृषि विभाग 3 जुलाई को सभी तहसील कार्यालय परिसर में शाम 4 से 6 बजे तक कैंप का आयोजन कर रहा है। इसमें सभी खाद विक्रेता पीओएस मशीन के साथ बुलाए गए हैं। कैंप में गैर हाजिर और स्टॉक फी¨डग न करने वाले रिटेलरों के खाद बिक्री के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि तहसीलों में लगने वाले कैंप एसडीएम की देख-रेख में संपन्न होंगे। इनमें अधिकारियों व उर्वरक विनिर्माता कंपनी प्रतिनिधि भी रहेंगे। उन्होंने बताया कि पहले संबंधित सॉफ्टवेयर में जीएसटी व 45 किलो खाद बोरी का वजन शामिल नहीं था, लेकिन अब उसे शामिल किया गया है। साथ ही सॉफ्टवेयर का 2.43 वर्जन अपडेशन था, जो बढ़कर अब 2.46 हो गया है। जिसे पीओएस मशीन में उर्वरक के प्रारंभिक स्टॉक की फी¨डग के साथ ही अपडेट किया जाना है। बिना अपडेशन के अब नए बदलाव के बाद पीओएस मशीन के परिणाम भारत सरकार के पोर्टल पर शून्य रहेंगे। बिना पीओएस मशीन से बिकने वाली खाद पर संबंधित कंपनी को सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। ईमानदारी की राह
अभी तक जिले में खाद का स्टॉक आने पर 95 प्रतिशत सब्सिडी कंपनी को मिलने में समस्या नहीं रहती थी। शेष 5 प्रतिशत सब्सिडी तब मिलती थी जब जिले में खाद आने की सूचना सरकार को जाती थी। लेकिन अब पीओएस मशीन में खाद खरीदने वाले का आधार व अंगूठा लग रहा है, क्रेता का विवरण भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज हो रहा है। उसके बाद ही कंपनियों को सब्सिडी मिल पा रही है। 200 रिटेलर न मशीन चला रहे हैं न ही खाद उठान नहीं किए हैं। रिटेलर खाद उठान करें या न करें पर मशीन में वर्जन अपडेट करें, यदि 3 जुलाई को ये रिटेलर कैंप में नहीं आते हैं तो इनसे मशीन जब्त कर लाइसेंस निरस्त करेंगे और फिर बिना मशीन के उर्वरक बेचते मिले तो 3/7 का मुकदमा करेंगे। पीओएस मशीन से रसीद निकलती है, वो किसान को देना अनिवार्य है।
- अखिलानंद पांडेय, जिला कृषि अधिकारी