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बिना मान्यता संचालित मिला स्कूल

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By JagranEdited By: Published: Sun, 30 Dec 2018 11:11 PM (IST)Updated: Sun, 30 Dec 2018 11:11 PM (IST)
बिना मान्यता संचालित मिला स्कूल
बिना मान्यता संचालित मिला स्कूल

सीतापुर : डीआइओएस ने जिले में एक और शिक्षा माफिया के गठजोड़ का खुलासा किया है। गांजर के मारूबेहड़ में बिना मान्यता के पेरियार ललई ¨सह यादव मेमोरियल स्कूल में नर्सरी से कक्षा-12 तक की कक्षाएं चल रही थीं। इस अमान्य स्कूल के संचालक पंकज कुमार यादव बेसिक कक्षाओं के लिए रेउसा के मिश्रनपुरवा के पं. गौरीशंकर मिश्र हॉयर सेकेंड्री स्कूल और माध्यमिक कक्षाओं के लिए अमलोरा के मालती प्रसाद शिवप्यारी बालिका इंटर कॉलेज से छात्र-छात्राओं का पंजीकरण करा रखे थे। पुष्टि होने के बाद डीआइओएस ने अमान्य स्कूल के संचालक पंकज कुमार के विरुद्ध नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम-2009 की धारा-18 संशोधित-2011 के तहत मुकदमा लिखाने को शनिवार को थानगांव थाने में तहरीर भेजी है।

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डीआइओएस ने बताया, अमान्य स्कूल के छात्र-छात्राओं का पंजीकरण करने वाले दोनों विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही उनकी मान्यता प्रत्याहरित करने की कार्रवाई शुरू की गई है। इस पूरे मामले का पर्दाफाश रेउसा के ठाकुर रणजीत ¨सह आदि के जरिए हुआ है। स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होने से इन्होंने सीधे उप मुख्यमंत्री को शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय सचिव के आदेश पर डीआइओएस ने प्रकरण की जांच थानगांव के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य केपी ¨सह से कराई थी। जांच अधिकारी ने मारूबेहड़, मिश्रिनपुरवा, गोलोक कोड़र व आसपास के अन्य गांवों में जाकर पेरियार ललई ¨सह यादव मेमोरियल स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के संबंध में सुबूत एकत्र किए। पता चला, ये अमान्य स्कूल पिछले 5 साल से ठेकेदारपुवा निवासी पंकज कुमार यादव चला रहे हैं। क्षेत्रीय जानकारी के बाद जांच अधिकारी ने 17 दिसंबर को पेरियार ललई ¨सह यादव मेमोरियल स्कूल पहुंचे, यहां उस वक्त नर्सरी से कक्षा-12 तक के कुल 54 बच्चे मौजूद मिले। हालांकि रजिस्टर में कुल 99 छात्र-छात्राओं के नाम अंकित मिले हैं।

पेरियार ललई ¨सह यादव मेमोरियल स्कूल में नर्सरी से कक्षा-5 तक की भी कक्षाएं चलती मिली हैं। चूंकि इस स्कूल की कोई मान्यता नहीं है, इसलिए हमने बीएसए को भी लिखा है कि वे भी दोषी संस्था के प्रबंधक व प्रधानाचार्य के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करें।

- नरेंद्र शर्मा, डीआइओएस


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