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खैराबाद क्षेत्र में 5.59 एकड़ नजूल भूमि पर हो रही खेती

सीतापुर : खैराबाद निकाय क्षेत्र में 5.59 एकड़ नजूल जमीन पर खेती-किसानी हो रही है और रोड किनारे की जमी

By JagranEdited By: Published: Sat, 12 Jan 2019 10:36 PM (IST)Updated: Sat, 12 Jan 2019 10:36 PM (IST)
खैराबाद क्षेत्र में 5.59 एकड़ नजूल भूमि पर हो रही खेती
खैराबाद क्षेत्र में 5.59 एकड़ नजूल भूमि पर हो रही खेती

सीतापुर : खैराबाद निकाय क्षेत्र में 5.59 एकड़ नजूल जमीन पर खेती-किसानी हो रही है और रोड किनारे की जमीन के कुछ हिस्से पर लोगों ने पक्के मकान व दुकान बना लिए हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पट्टा अवधि समाप्त हुए 27 साल हो गए हैं तब से ये कीमती सरकारी जमीन लावारिस हाल में पड़ी थी। आबादी बढ़ी और खाली इस जमीन पर कब्जे हो गए, नजूल जमीन को सुरक्षा देने वाले निकाय व प्रशासन ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। फिलहाल अभी 27 दिसंबर को ईओ नगर पालिका खैराबाद ने प्रभारी अधिकारी (नजूल) को बताया है कि पोलीपुर से माखूपुर में नजूल भूमि 2,43,671 वर्ग फीट है। पट्टे की अवधि वर्ष 1991 में पूरी हो गई थी। 23 अगस्त 1991 को संबंधित पट्टों को निरस्त कर नजूल सरकार दर्ज किया था। वर्तमान में इन भूखंडों पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हैं। कुछ पर खेती तो कुछ पर पक्के मकान व दुकानें हैं। इन मकानों में लोग रहते हैं। अभी कार्रवाई शून्य है। ईओ के मुताबिक खैराबाद का पूरा कस्बा 5 सितंबर 1881 से ब्रिटिश सरकार द्वारा नजूल घोषित है।

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743 भूखंडों पर कब्जे

खैराबाद की नजूल भूखंड के संबंध में ईओ ने पोलीपुर से माखूपुर में नजूल भूमि के 5.59 एकड़ हिस्से पर अवैध कब्जे की रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी (नजूल) को दी है। बता दें, इस निकाय के बेशकीमती 743 नजूल भूखंडों पर भू-माफिया की कब्जेदारी है। इसकी पुष्टि जुलाई 2017 में राजस्व व निकाय के कर्मियों ने संयुक्त सर्वे में तथ्यों के साथ की थी, ये अतिक्रमित भूखंड अब तक खाली नहीं हो सके हैं।

संयुक्त सर्वे रिपोर्ट पर एक नजर

खैराबाद नगर पालिका क्षेत्र

नजूल भूमि - गाटा संख्या -- क्षेत्रफल

कुल नजूल भूमि - 812 -- 484075.064

खाली पड़ी जमीन - 84 -- 199477.460

सरकारी कब्जे में - 21 -- 71345.714

अतिक्रमण - 743 -- 213251.890

नोट- उक्त भूखंडों का क्षेत्रफल वर्गमीटर में है।

कोट

पोलीपुर से माखूपुर तक 5.59 एकड़ नजूल जमीन पर कब्जे हैं। रोड साइड में लोगों ने मकान बना लिए हैं। इसे खाली करने को अभी कोई ऐसा आदेश भी नहीं आया है।

- हृदयानंद उपाध्याय, ईओ-खैराबाद


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