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संशोधित नियमावली के अनुपालन के आदेश

सीतापुर : उप्र निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 के प्रावधान के अनुपालन में ि

By JagranEdited By: Published: Sat, 10 Nov 2018 11:31 PM (IST)Updated: Sat, 10 Nov 2018 11:31 PM (IST)
संशोधित नियमावली के अनुपालन के आदेश
संशोधित नियमावली के अनुपालन के आदेश

सीतापुर : उप्र निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 के प्रावधान के अनुपालन में शिक्षा निदेशक डॉ. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर ¨सह ने उप्र बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 में संशोधन किया है। संशोधित नियमावली-1981 की धारा-27 में अध्यापकों के कार्य एंव दायित्वों को शामिल किया है। इसके अनुपालन के लिए उन्होंने 31 अक्टूबर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि खंड शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों को संशोधित नई व्यवस्था से अवगत कराया जाए।

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नियमावली में हुए संशोधन

- अध्यापक को स्कूल में नियमितता बनाए रखने, समय से उपस्थिति, नियमित अध्यापन, विद्यार्थियों के लेखन कार्य का नियमित शुद्धीकरण और समय रहते पाठ्यक्रम पूरा कराने का जिम्मेदारी रहेगी।

- स्कूल में छात्रों की नियमित उपस्थिति, सीखने की क्षमता वृद्धि करेगा और अभिभावकों की काउंसि¨लग करेंगे।

- जब अपेक्षा की जाए, तब शिक्षक विद्यालय प्रबंध समिति के क्रिया-कलापों के प्रबंधन में सहयोग करेंगे।

- छात्र-छात्राओं के स्कूल में प्रवेश के लिए अध्यापक स्थानीय प्राधिकारी की सहायता करेंगे।

- शिक्षक बालकों के ज्ञान की समझ व सतत मूल्यांकन के लिए शिष्य संचयी अभिलेखयुक्त फाइल सुरक्षित करेंगे।


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