बिना यूआइएन वाले शस्त्र लाइसेंस हो जाएंगे अवैध
- डीएम ने कहा 29 जून के बाद अवैध होंगे लाइसेंस। जिनके पास तीन शस्त्र हैं। वे अपने तीसरे शस्त्र को 13 दिसम्बर 2020 तक जमा कर दें। नए शस्त्र लाइसेंस के आवेदन व अन्य सेवाओं के लिए आवेदन व प्रार्थना पत्र एनडीएएल एलिस पोर्टल के जरिए स्वीकार किए जाएंगे।
सीतापुर : डीएम अखिलेश तिवारी ने बताया कि, आयुध नियम-2016, नियम-15 के अनुसार सभी शस्त्र लाइसेंस का विवरण 29 जून तक एनडीएएल एलिस के पोर्टल पर अपलोड करा दें। 29 जून के बाद बिना यूआइएन वाली सभी शस्त्र लाइसेंस अवैध हो जाएंगे। आयुध अधिनियम, 1959 व आयुध (संशोधन) दी गई व्यवस्था के अनुसार ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारक, जिनके पास तीन शस्त्र दर्ज हैं। वे अपने तीसरे शस्त्र को 13 दिसंबर, 2020 तक जमा कर दें। नए शस्त्र लाइसेंस के आवेदन व अन्य सेवाओं के लिए आवेदन व प्रार्थना पत्र एनडीएएल एलिस पोर्टल के जरिए स्वीकार किए जाएंगे।