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प्रतिबंध हटा तो खुशियों का 'धमाका'

सीतापुर : कोर्ट ने जितेंद्र बनाम उप्र राज्य व अन्य की रिट पर अंतिम सुनवाई कर 28 नवंबर 2017 क

By JagranEdited By: Published: Thu, 11 Oct 2018 09:54 PM (IST)Updated: Thu, 11 Oct 2018 09:54 PM (IST)
प्रतिबंध हटा तो खुशियों का 'धमाका'

सीतापुर : कोर्ट ने जितेंद्र बनाम उप्र राज्य व अन्य की रिट पर अंतिम सुनवाई कर 28 नवंबर 2017 को प्रकरण निस्तारित कर दिया। इसके 10 महीने बाद सोमवार को सचिव उप्र शासन भगवान स्वरूप ने डीएम को नवीन शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत करने व कारतूसों की खरीद के संबंध में निर्देश दे दिए। प्रतिबंध लगने के ठीक पांच वर्ष बाद नए शस्त्र लाइसेंस जारी करने पर बहाली हुई है। इस बीच आत्मरक्षा की ¨चता में एक अदद शस्त्र लाइसेंस के लिए जरूरतमंद भटकते रहे, वहीं चुनौतियों के बीच शस्त्र व्यवसाइयों ने कारोबार को ¨जदा रखने में कई मुश्किलें भी झेली हैं। 24 हजार आवेदन निरस्त

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7 अक्टूबर 2013 को नए शस्त्र लाइसेंस जारी होने पर प्रतिबंध लगने से पूर्व 117 आवेदकों की फाइलें स्वीकृत हो गईं थीं, लेकिन प्रतिबंध का आदेश होने के बाद इन आवेदनों पर लाइसेंस जारी नहीं हुए। वर्ष 2006 से 2013 के बीच डीएम ऑफिस को मिले आवेदना ं में 24 हजार आवेदन वर्ष 2016 में निरस्त किए गए।

शस्त्र लाइसेंस पर ये नई व्यवस्था

- रिनीवल में हैंडगन पर एक हजार, राइफल पर 750, बंदूक पर 500 रुपये की स्टांप ड्यूटी तय।

- लाइसेंस के लिए फाय¨रग न करके बंदूक चलाने की ट्रे¨नग का प्रमाण देना होगा।

- एक लाइसेंसी साल भर में 200 कारतूस क्रय कर सकेगा। 100 कारतूस पास रख सकता है।

- 10 पर आठ खोखा जमा करने पर नया कारतूस मिलेगा, नए शस्त्र पर ये शर्त लागू नहीं।

- जमा हुए खोखा शस्त्र व्यवसाई डीएम के नियत स्थान पर जमा करेंगे।

- प्रत्येक शनिवार को शस्त्र व्यवसाई डीएम कार्यालय में लेखा-जोखा देंगे।

जिले में शस्त्र व कारतूस की दुकानें

29 को लाइसेंस जारी है। इनमें वर्तमान में 20 दुकानों पर कारोबार चल रहा है। जारी लाइसेंस व शस्त्र

शस्त्र - लाइसेंस - शस्त्र

एक नाल बंदूक - 14041 - 14036

दो नाल बंदूक - 6066 - 6057

रायफल - 5040 - 5015

रिवाल्वर - 3463 - 3413

पिस्टल - 1524 - 1514

कार्बाइन - 09 - 09

अन्य - 177 - 177

स्त्रोत- एसपी की 14 मार्च 2014 की रिपोर्ट। जिले में शस्त्र व लाइसेंस का आंकड़ा

जारी लाइसेंस-30,320

शस्त्रों की संख्या-30,221


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