महिलाओं के हित में करें कानून का प्रयोग
महिलाओं के हित में कानूनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा कर सामाजिक सुधार में भागीदारी दी जा सकती है। उक्त बातें शुक्रवार को ज्योति चौधरी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कही। कहा कि लैंगिक एवं सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए वैक्तिक पहल करने का समय आ चुका है
सिद्धार्थनगर : महिलाओं के हित में कानूनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा कर सामाजिक सुधार में भागीदारी दी जा सकती है। उक्त बातें शुक्रवार को ज्योति चौधरी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कही। कहा कि लैंगिक एवं सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए वैक्तिक पहल करने का समय आ चुका है। समाज में लैंगिक भेदभाव के आधार पर उत्पन्न होने वाली बुराइयों को सुधार करने के व्यवस्था पर दोष दिया जाना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि आज महिला उत्पीड़न, दहेज, यौन, बाल विवाह, कन्या भ्रूण आदि बुराइयों को जड़ से खत्म करने का समय आ गया है। सभी को मिलकर इसे खत्म करने के लिए कार्य करने की जरुरत है। प्रभारी पुलिस अधीक्षक मुन्ना लाल ¨सह ने कहा कि महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त है। उन्हे अपनी इच्छा अनुसार नौकरी या व्यापार करने का अधिकार है। इस मौके पर एसओ समशेर बहादुर ¨सह, अंजु ¨सह आदि मौजूद रहे।