बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के नहीं होगा कोई काम
परिवहन आयुक्त के जारी आदेश के क्रम में 19 अक्टूबर के बाद नया नियम लागू हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने एक अप्रैल 2019 अथवा उसके पहले निर्मित वाहनों पर थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क्स सहित सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का निर्देश दिया है।
सिद्धार्थनगर: अब एआरटीओ आफिस में किसी भी प्रकार का काम कराने के लिए वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। बिना विशेष प्लेट के कार्यालय में वाहन से सम्बंधित कोई भी काम नहीं हो सकेगा। विशेष कर मालवाहक वाहनों के लिए और भी समस्या हो सकती है क्योंकि प्रत्येक तीन माह पर जमा होने वाला टैक्स भी नहीं जमा जा सकेगा।
परिवहन आयुक्त के जारी आदेश के क्रम में 19 अक्टूबर के बाद नया नियम लागू हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने एक अप्रैल 2019 अथवा उसके पहले निर्मित वाहनों पर थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क्स सहित सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का निर्देश दिया है। ऐसे में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन के चारपहिया व मालवाहनों के प्रपत्रों से संबंधित एआरटीओ कार्यालय में कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। अभी तक यदि किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं
होती तो उसे फिटनेस सार्टिफिकेट देने पर रोक थी। 15 अक्टूबर को परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी करके बिना एचएसआरपी के वाहनों पंजीयन की द्वितीय कापी, वाहन स्वामित्व का ट्रांसफर, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र, बंधक निरस्तीकरण, पृष्ठांकन, नया परमिट, अस्थाई परमिट का कार्य नहीं होगा। एआरटीओ आशुतोष कुमार शुक्ल ने बताया कि 19 अक्टूबर के बाद नियम लागू हो जाएगा। आवेदन के लिए वाहन विक्रेताओं के लिए दो पोर्टल विकसित किए गए हैं, जहां से आनलाइन बुकिग की जा सकती है।