सिद्धार्थनगर में फाइनेंस कंपनी के खिलाफ वाद दाखिल
शिकायतकर्ता का कहना है कि धनवापसी के लिए जब कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय से से संपर्क किया तो उन्होंने अनुशासनहीनता के आरोप में फ्रेंचाइजी से बेदखल कर दिया।
सिद्धार्थनगर, जेएनएन। सिद्धार्थनगर में प्रभारी सीजेएम व सिविल जज (सीनियर डिवीजन) महेंद्र मौर्या की अदालत में शुक्रवार को एक फाइनेंस कंपनी के मालिक, उनकी पत्नी तथा 17 अन्य लोगों के खिलाफ वाद दाखिल हुआ। अदालत ने मामले को संज्ञान में लेने के बाद सुनवाई के लिए दस अगस्त की तिथि निर्धारित की है। इस केस में अदालत ने पथरा बाजार पुलिस से आख्या मांगी है कि अभी तक की जांच में क्या कार्रवाई हुई है।
सिद्धार्थनगर जनपद के पथरा बाजार में फाइनेंस कंपनी की फ्रेंचाइजी चलाने वाले ने 156 (3) के तहत वाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि उनके माध्यम से क्षेत्र के 6226 लोगों ने कंपनी की विभिन्न योजनाओं में निवेश किया था। वर्ष 2019 में अधिकांश लोगों के निवेश की अवधि पूरी हो गई। यह पांच करोड़ रुपये से ऊपर की धनराशि है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि जब धनवापसी के लिए जब कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर व हेड आफिस लखनऊ के अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने हमको अनुशासनहीनता के आरोप में फ्रेंचाइजी से बेदखल कर दिया। इनके जमा धन को बिना उपभोक्ताओं को संज्ञान में दिए दूसरे मद में जमा करा दिया गया। ग्राहक अपने जमा धन की वापसी के लिए दबाव बना रहे हैं।
शिकायतकर्ता का कहना है कि इस संबंध में पथरा बाजार थाना में तहरीर भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाने पर कई बार गया। हर बार आश्वासन देकर वापस कर दिया गया। ऐसे में मजबूर होकर न्यायालय का सहारा लिया।
कंपनी के प्रवक्ता का कहना है कि मामला कोर्ट में है, इस कारण हमारा बयान देना उचित नहीं है।