बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना
खंड विकास अधिकारी लोटन से जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराया जाना महंगा पड़ गया। आयोग ने सूचना न देने पर तत्कालीन बीडीओ पर पचीस हजार का जुर्माना लगाया
सिद्धार्थनगर : खंड विकास अधिकारी लोटन से जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराया जाना महंगा पड़ गया। आयोग ने सूचना न देने पर तत्कालीन बीडीओ पर पचीस हजार का जुर्माना लगाया है।
भीमापार निवासी आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी लोटन से 23 अगस्?त 2016 को 4 बिंदु पर सूचना मांगी थी। संबंधित द्वारा सूचना न देने पर देवेश मणि द्वारा राज्य सूचना आयोग के सामने द्वितीय अपील प्रेषित की गयी, जिस पर आयोग द्वारा सुनवाई के उपरान्त लोटन में 22 अगस्त 2017 से 14 जून 2018 तक कार्यरत समस्त खण्ड विकास अधिकारियों पर उनके द्वारा उक्त विकास खण्ड मे दिये गये योगदान के अनुसार जुर्माना लगाया है जो अधिकतम 25000 तक है। आयोग के आदेशों का अनुपालन न करने के कारण उक्त सभी पर अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास लखनऊ को भी निर्देशित किया है।