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आंतरिक समिति के हवाले महिला उत्पीड़न के मामले

राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हो रही यौन उत्पीड़न मामलों को गंभीरता से लिया। सैक्सुल हर्रेसमेंट आफ वूमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 की धारा चार के प्रावधानों में शिकायतों को प्राप्त करने व निस्तारण के लिए कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने के लिए कहा है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 02 Dec 2020 12:09 AM (IST)Updated: Wed, 02 Dec 2020 12:09 AM (IST)
आंतरिक समिति के हवाले महिला उत्पीड़न के मामले

सिद्धार्थनगर : कार्यस्थल पर होने वाले महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई आंतरिक समिति करेगी। केंद्रीय महिला आयोग ने इसे लागू करने के लिए एक वर्ष पूर्व निर्देश जारी किया था। कोरोना काल में निर्देश का अनुपालन नहीं हो सका। स्थिति सामान्य होने के बाद अब दोबारा आयोग ने इसे संज्ञान लिया है। सदस्य सचिव राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली मीनाक्षी गुप्ता ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि सभी जनपदों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाए। समिति की निगरानी डीएम व एसपी के स्तर पर होगी।

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राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हो रही यौन उत्पीड़न मामलों को गंभीरता से लिया। सैक्सुल हर्रेसमेंट आफ वूमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 की धारा चार के प्रावधानों में शिकायतों को प्राप्त करने व निस्तारण के लिए कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने के लिए कहा है।

यह है सैक्सुल हर्रेसमेंट आफ वूमेन एट वर्क प्लेस एक्ट

सैक्सुल हर्रेसमेंट आफ वूमेन एट वर्क प्लेस एक्ट (महिला का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न) 2013 की धारा चार में इसे वर्णित किया गया है। कहा गया है कि महिला सहकर्मी को लगातार घूरना, उससे अमर्यादित भाषा में बातचीत करना और लगातार दबाव बनाना उत्पीड़न के श्रेणी में आएगा।

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पुलिस विभाग ने गठित की थी टीम

जनपद पुलिस ने निर्देश को संज्ञान में लेने के बाद सात सदस्यीय टीम का गठन किया था। शिकायत समिति के पीठासीन अधिकारी के रूप में निरीक्षक पूनम यादव को नामित किया था। सदस्य के रूप में एसआइ संध्या सिंह, महिला आरक्षी मासूम आरा, संजू गुप्ता, आरक्षी नारायण जायसवाल, कृष्ण मोहन मिश्रा और विशेष सदस्य के रूप में डा. वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का मनोनयन किया गया। इनमें कई का गैर जनपद स्थानातंरण हो गया है।

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सभी विभागों में आंतरिक शिकायत समिति बनाने का निर्देश जारी हुआ था। कुछ विभागों ने समिति का गठन भी हुआ था। कोरोना संक्रमण के कारण यह कार्य प्रगति नहीं प्राप्त कर सका। जिन विभागों में गठन नहीं हो पाया है, उनमें अब बनाया जाएगा। जो समिति की यह पुलिस कर्मी जिनका गैर जनपद तबादला हो गया है, उनके स्थान पर दूसरे को नामित किया जाएगा।

अनिल कुमार राय

आइजी बस्ती रेंज


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