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पोस्टर बैनर की छपाई में रखें नियमों का ख्याल:डीएम

कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा जिस पर संख्या दर्ज न हो। प्रिटिग प्रेस का नाम व पता लिखना भी जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो चुनाव प्रचार सामाग्री छापने वाले मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Apr 2019 10:41 PM (IST)Updated: Wed, 10 Apr 2019 10:41 PM (IST)
पोस्टर बैनर की छपाई में रखें 
नियमों का ख्याल:डीएम
पोस्टर बैनर की छपाई में रखें नियमों का ख्याल:डीएम

सिद्धार्थनगर : कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा जिस पर संख्या दर्ज न हो। प्रिटिग प्रेस का नाम व पता लिखना भी जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो चुनाव प्रचार सामाग्री छापने वाले मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल सिल्कू ने कही। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा। जब तक प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रति डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए।

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डीएम ने कहा कि पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से विधि द्वारा अधिरोपित किए गए हैं, ताकि यदि धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी के चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील जैसे किसी ऐसे दस्तावेज जिसमें कोई ऐसे मामले या सामग्री शामिल हो जो अवैध, आपराधिक या आपत्तिजनक हो की छपाई न किया जाय। अपर जिलाधिकारी सीताराम गुप्ता, प्रभारी अधिकारी लोकसभा सामान्य निर्वाचन देवेश कुमार गुप्ता, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सौम्या पाण्डेय, उपजिलाधिकारी नौगढ़ उमेश चन्द निगम, बांसी प्रबुद्ध सिंह, डुमरियागंज राजेन्द्र प्रसाद, इटवा त्रिभुवन, शोहरतगढ़ अनिल कुमार, तौशीद अली, प्रदीप गुप्ता, अमरनाथ, रोशन अली, अब्दुल नईम, ओबैदुर्रहमान, आदि उपस्थित रहे।


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