ब्लाक व ग्राम बाल समितियों के गठन का निर्देश
बाल संरक्षण समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर ने मौजूद जिम्मेदारों से कहा कि ब्लाक एवं ग्राम बाल संरक्षण समिति का गठन हर हाल में किया जाय। बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखरेख में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सिद्धार्थनगर : बाल संरक्षण समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर ने मौजूद जिम्मेदारों से कहा कि ब्लाक एवं ग्राम बाल संरक्षण समिति का गठन हर हाल में किया जाय। बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखरेख में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीडीओ हर्षिता माथुर ने कहा कि ब्लाक एवं ग्राम बाल संरक्षण समितियों के गठन की कार्यवाही एवं इन समितियों के द्वारा स्पॉप्सरशिप योजना के अन्तर्गत बच्चों का चयन किया जायेगा। बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की गयी। पास्को एक्ट की धारा-4, 6, 14 व 4/6 के साथ पीड़िता की मृत्यु के उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों की समीक्षा गयी तथा लम्बित पाये गये प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित कराये जाने का आदेश दिया गया।
जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चन्द्र ने बैठक में बताया कि किशोर न्याय अधिनियम-2015 की धारा-107 के अन्तर्गत प्रत्येक पुलिस थाने में एक बाल कल्याण अधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक से कम स्तर का नही होगा और एक पुलिस उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी नोडल अधिकारी होगा। बच्चों के चयन में इस कार्यक्रम का लाभ दिलाये जाने हेतु बच्चों के माता विधवा है अथवा बच्चा माता-पिता विहीन है, कुष्ठ,एचआईवी जैसे सघन रोग से पीड़ित है। परिवार हेतु आय अर्जित करने वाले तात्कालिक रूप से जीविकोपार्जन हेतु व्यवसाय अथवा नौकरी छूट गयी हो और आय का अन्य कोई स्त्रोत न हो। विशेषीकृत आवश्यकता वाले शारीरिक रूप से मानसिक एवं विकलांग बच्चे, बाल श्रम से मुक्त कराकर परिवार में स्थापित किये गये बच्चो का चयन किया जायेगा। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल ¨सह, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजीव ¨सह, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त सीडीपीओ तथा संबधित अधिकारी उपस्थित थे।