दहेजहत्या के दो मामलों में आरोपितों की जमानत खारिज
जिला जज प्रेमनाथ ने गुरुवार को दहेज हत्या के दो अलग-अलग मामलों में जमानत पर सुनवाई की। उचित आधार नहीं मिलने पर दोनों आरोपितों की जमानत खारिज कर दी है। आरोपितों का नाम संजय यादव व अशोक कन्नौजिया है।
सिद्धार्थनगर : जिला जज प्रेमनाथ ने गुरुवार को दहेज हत्या के दो अलग-अलग मामलों में जमानत पर सुनवाई की। उचित आधार नहीं मिलने पर दोनों आरोपितों की जमानत खारिज कर दी है। आरोपितों का नाम संजय यादव व अशोक कन्नौजिया है।
शासकीय अधिवक्ता अखिलेश नारायण श्रीवास्तव ने जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि 26 अगस्त त्रिलोकपुर थाना के सिगारजोत गांव के टोला साहिबगंज में विवाहिता नंदिनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। विवाहिता के मायका पक्ष ने आरोप लगाया था कि पति संजय यादव दहेज में दो लाख व अन्य कई सामान की मांग करता था। इसे लेकर प्रताड़ित भी करता रहता था। जब नंदनी ने दहेज के लिए बात करने से मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी। दूसरे मामला शोहरतगढ़ थाना के जगरगठिया गांव का है। महराजगंज के फरेंदा थाना के खड़खोड़ी गांव निवासी मेवालाल ने आरोप लगाया कि पुत्री राधिका का विवाह शोहरतगढ़ के जगरगठिया गांव में किया था। दहेज के लिए ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने जेठ अशोक कन्नौजिया को गिरफ्तार किया था। जिला जज ने दोनों मामलों को सुनने के बाद आधार नहीं मिलने पर जमानत खारिज कर दिया।