Move to Jagran APP

भाई के गैर इरादतन हत्या आरोपी को सजा

By Edited By: Published: Thu, 31 Jul 2014 10:43 PM (IST)Updated: Thu, 31 Jul 2014 10:43 PM (IST)

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर : अपने ही भाई के गैर इरादतन हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को न्यायालय ने गुरुवार को सात साल की सजा व 50 हजार रुपए का जुर्माना किया है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनजीत सिंह श्यौराण ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना न अदा करने अभियुक्त को दो साल और सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त का नाम राधेश्याम जायसवाल है।

loksabha election banner

सेशन ट्रायल के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश नारायण श्रीवास्तव ने अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय में अभियोजन की तरफ से 6 गवाह व 6 अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत कराए। अपना केस संदेह से परे साबित कर उन्होंने अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड देने की मांग की। द्वितीय अपर जिला जज मनजीत सिंह श्यौराण ने अभियुक्त को सात साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करते हुए अपने फैसले में यह भी कहा है कि जुर्माने की रकम में 10-10 हजार रुपया मृतक की पत्‍‌नी सुमित्रा व पुत्र अशोक जायसवाल को दिया जाएगा। अभियुक्त पर आरोप है कि 6 अक्टूबर 2011 को उन्होंने अपने भाई अशोक कुमार पर वैट से चोट पहुंचाई थी। इससे बाद में उनकी मौत हो गई थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.