श्रावस्ती में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, कोर्ट ने 15 हजार का जुर्माना भी लगाया
श्रावस्ती में एक किशोरी से दुष्कर्म के दोषी रवि कुमार को अपर सत्र न्यायाधीश ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

HighLights
दोषी रवि कुमार को किशोरी से दुष्कर्म में 20 साल की सजा।
अपर सत्र न्यायाधीश ने 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
यह मामला 3 जुलाई 2022 को भिनगा क्षेत्र का था।
जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। किशोरी संग दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता ने बताया कि तीन जुलाई वर्ष 2022 को भिनगा क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी को सिरसिया क्षेत्र के काजीपुरवा निवासी रवि कुमार बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध भिनगा कोतवाली में दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। विचारण व सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एलांग विथ पाक्सो) सौरभ सक्सेना ने आरोपित को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है।
