प्रचार सामग्री पर दर्ज होना चाहिए प्रिटर व प्रकाशक का नाम
संवादसूत्र, श्रावस्ती: जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने लोकसभा चुनाव के दौरान पोस्टर, बैनर छपवाकर
संवादसूत्र, श्रावस्ती: जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने लोकसभा चुनाव के दौरान पोस्टर, बैनर छपवाकर प्रचार-प्रसार करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रचार सामग्री पर प्रिटर व प्रकाशक का नाम अनिवार्य रूप से दर्ज होगा। भावनाओं को आहत करने संबंधी बयान अथवा प्रचार होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि जाति व धर्म में वैमनस्यता फैलाने अथवा धाíमक उन्माद भड़काने जैसे प्रचार करने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के सभा में लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा। अनुमति के बाद भी इसका प्रयोग रात 10 बजे के बाद और सुबह छह बजे से पहले नहीं होगा। हैडविल, पोस्टर अथवा पर्चा छपवाने में भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना होगा। इस पर प्रिटिग प्रेस अथवा प्रकाशक का नाम पता होना अनिवार्य होगा।