आबकारी दुकानों के नवीनीकरण को आनलाइन करें आवेदन
श्रावस्ती: आबकारी विभाग की ओर से दुकानों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए आनलाइ
श्रावस्ती: आबकारी विभाग की ओर से दुकानों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। अंतिम तिथि 21जनवरी निर्धारित की गई है। राजस्व में पांच से 40 प्रतिशत तक वृद्धि करने वाले अनुज्ञापी नवीनीकरण के लिए पात्र होंगे।
जिला आबकारी अधिकारी प्रेम सागर ने बताया कि दुकानों के नवीनीकरण के लिए शुरू में 50 प्रतिशत लाइसेंस फीस जमा करना होगा। आनलाइन आवेदन के लिए 21 जनवरी अंतिम तिथि तय की गई है। लाइसेंस फीस जमा करने के लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित है। इच्छुक आवेदकों को नया हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नही है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि इस बार
देशी मदिरा के कोटा में छ: प्रतिशत, बियर के उपभोग में 30 प्रतिशत तथा विदेशी मदिरा के राजस्व में 40 प्रतिशत की वृद्धि करने वाले फुटकर अनुज्ञापियों की दुकानों का नवीनीकरण होगा। नवीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए शर्तों में शिथिलता दी गयी है। दुकानों के खुलने के समय में भी दो घण्टे की वृद्धि की गयी है। उन्होंने बताया कि नवीनीकरण से बचने वाली दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी द्वारा 9 फरवरी 2019 से शुरू होगा। इसमें में भाग लेने के इच्छुक आवेदक धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट स्कैन कर अपलोड कर सकेंगे। प्रतिभूति धनराशि अब राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जमा की जा सकेगी। इस पर अनुज्ञापी को ब्याज भी मिलेगा।