Move to Jagran APP

आबकारी दुकानों के नवीनीकरण को आनलाइन करें आवेदन

श्रावस्ती: आबकारी विभाग की ओर से दुकानों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए आनलाइ

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 Jan 2019 12:11 AM (IST)Updated: Sat, 19 Jan 2019 12:11 AM (IST)
आबकारी दुकानों के नवीनीकरण को आनलाइन करें आवेदन
आबकारी दुकानों के नवीनीकरण को आनलाइन करें आवेदन

श्रावस्ती: आबकारी विभाग की ओर से दुकानों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। अंतिम तिथि 21जनवरी निर्धारित की गई है। राजस्व में पांच से 40 प्रतिशत तक वृद्धि करने वाले अनुज्ञापी नवीनीकरण के लिए पात्र होंगे।

loksabha election banner

जिला आबकारी अधिकारी प्रेम सागर ने बताया कि दुकानों के नवीनीकरण के लिए शुरू में 50 प्रतिशत लाइसेंस फीस जमा करना होगा। आनलाइन आवेदन के लिए 21 जनवरी अंतिम तिथि तय की गई है। लाइसेंस फीस जमा करने के लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित है। इच्छुक आवेदकों को नया हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नही है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि इस बार

देशी मदिरा के कोटा में छ: प्रतिशत, बियर के उपभोग में 30 प्रतिशत तथा विदेशी मदिरा के राजस्व में 40 प्रतिशत की वृद्धि करने वाले फुटकर अनुज्ञापियों की दुकानों का नवीनीकरण होगा। नवीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए शर्तों में शिथिलता दी गयी है। दुकानों के खुलने के समय में भी दो घण्टे की वृद्धि की गयी है। उन्होंने बताया कि नवीनीकरण से बचने वाली दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी द्वारा 9 फरवरी 2019 से शुरू होगा। इसमें में भाग लेने के इच्छुक आवेदक धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट स्कैन कर अपलोड कर सकेंगे। प्रतिभूति धनराशि अब राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जमा की जा सकेगी। इस पर अनुज्ञापी को ब्याज भी मिलेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.